निजी इस्तेमाल के लिए आयोजित आभूषण के हस्तांतरण पर पूंजी लाभ कुछ मामलों में आरोप लगाए जाने की नहीं
1 कुछ मामलों में आरोप लगाए जाने की नहीं निजी इस्तेमाल के लिए आयोजित आभूषण के हस्तांतरण पर पूंजी लाभ.
पूंजी लाभ एक पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण से उठता कहां 54c., निर्धारिती या उस पर निर्भर उसके परिवार के किसी भी सदस्य है, और निर्धारिती द्वारा निजी इस्तेमाल के लिए आयोजित आभूषण जा रहा है, इस तरह के हस्तांतरण के बाद छह महीने की अवधि के भीतर हासिल कर ली है निर्धारिती या उस पर निर्भर उसके परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा निजी इस्तेमाल के लिए किसी भी अन्य आभूषण, पूंजी लाभ इस खंड के निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, कि, कहने के लिए है -
तो हासिल कर ली आभूषणों की लागत प्राप्त या हस्तांतरित आभूषण के संबंध में एकत्रित विचार का पूरा मूल्य से भी कम नहीं है (मैं), इस तरह के पूंजी लाभ के पूरे के तहत शुल्क नहीं लिया जाएगा धारा 45 ; या
(Ii) तो हासिल कर ली आभूषणों की लागत प्राप्त या लागत के रूप में उसी अनुपात हासिल पूंजी का पूरी करने के लिए भालू के रूप में पूंजी लाभ का इतना तबादला आभूषण के संबंध में एकत्रित विचार का पूरा मूल्य से कम है तो आभूषण के विचार का पूरा मूल्य को तो हासिल कर ली भालू प्राप्त या हस्तांतरित आभूषण के संबंध में एकत्रित तहत शुल्क नहीं लिया जाएगा धारा 45 .
विवरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "आभूषण" के खंड 14 के उपखंड (द्वितीय) के लिए स्पष्टीकरण में यह करने के लिए सौंपा है के रूप में एक ही अर्थ होगा धारा 2 ].
1 वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला 1973/01/04.
[1974 वित्त अधिनियम, 1975 के द्वारा और वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

