आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 52

ख़ामोश के मामलों में हस्तांतरण के लिए विचार

धारा

धारा संख्या

52

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1987

ख़ामोश के मामलों में हस्तांतरण के लिए विचार

ख़ामोश के मामलों में हस्तांतरण के लिए विचार

ख़ामोश के मामलों में हस्तांतरण के लिए विचार.

11 52. [वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1988/01/04.]

 

प्र।11. पहले उसका न करने, धारा 52, के रूप में नीचे खड़ा था:

"52. ख़ामोश के मामलों में हस्तांतरण के लिए विचार -. (1) कहाँ एक निर्धारिती से एक पूंजी परिसंपत्ति का अधिग्रहण व्यक्ति जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्धारिती और आयकर अधिकारी के साथ जुड़ा हुआ है हस्तांतरण के उद्देश्य से प्रभावित किया गया था कि विश्वास करने का कारण है परिहार या धारा 45 के तहत निर्धारिती के दायित्व की कमी, हस्तांतरण के लिए विचार का पूरा मूल्य, निरीक्षण सहायक आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के साथ, तिथि के पर पूंजी परिसंपत्ति का उचित बाजार मूल्य होने के लिए ले जाया जाएगा स्थानांतरण.

(2) उप - धारा के प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना (1), आयकर अधिकारी की राय में हस्तांतरण की तारीख को एक निर्धारिती द्वारा तबादला एक पूंजी परिसंपत्ति का उचित बाजार मूल्य का पूरा मूल्य से अधिक है मूल्य का कम से कम पंद्रह से प्रतिशत की राशि से इस तरह के पूंजी परिसंपत्ति के स्थानांतरण के संबंध में निर्धारिती द्वारा घोषित विचार तो घोषित कर दिया, इस तरह के पूंजी परिसंपत्ति के लिए विचार का पूरा मूल्य होगा, निरीक्षण के पूर्व अनुमोदन से . सहायक आयुक्त, इसके हस्तांतरण की तारीख पर अपनी उचित बाजार मूल्य होने के लिए लिया जाना:

इस उपधारा के किसी भी में लागू नहीं होगा बशर्ते कि मामला

(क) पूंजी परिसंपत्ति सरकार को हस्तांतरित, या जहां

(ख) पूंजी परिसंपत्ति के हस्तांतरण के लिए विचार का पूरा मूल्य निर्धारित या केन्द्र सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक ने मंजूरी दे दी है, जहां. "

इससे पहले, उप - धारा (2) और इसके प्रावधान 1964/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1964, और क्रमशः 1974/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1975, द्वारा डाला गया. परंतुक बाद में 1974/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ, वित्त अधिनियम, 1975 के द्वारा संशोधित किया गया था.

 

 

[प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा संशोधित अधिनियम, 1987]

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