स्टाम्प-ड्यूटी और शुल्क से छूट
स्टाम्प-ड्यूटी और शुल्क से छूट
51. इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई भी पंचाट या करार स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य नहीं होगा, और ऐसे किसी पंचाट या करार के अधीन दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति उसकी प्रतिलिपि के लिए कोई शुल्क देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

