ऐसी सामग्री का मुद्रण या उत्कीर्णन जो मानहानिकारक मानी जाती है
ऐसी सामग्री का मुद्रण या उत्कीर्णन जो मानहानिकारक मानी जाती है
501.जो कोई यह जानते हुए या विश्वास करने का अच्छा कारण रखते हुए कि ऐसी सामग्री किसी व्यक्ति की मानहानि करती है, कोई सामग्री मुद्रित या उत्कीर्ण करेगा, तो उसे दो वर्ष तक की साधारण कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।

