आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 50

अवक्षयणीय आस्तियों की दशा में पूंजी अभिलाभों की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध

धारा

धारा संख्या

50

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1998

अवक्षयणीय आस्तियों की दशा में पूंजी अभिलाभों की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध

अवक्षयणीय आस्तियों की दशा में पूंजी अभिलाभों की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध
राजधानी परिसमापन में कंपनियों द्वारा संपत्ति के वितरण पर लाभ.
51 46.(1) एक कंपनी की संपत्ति अपने परिसमापन पर अपने शेयरधारकों को वितरित कर रहे हैं, जहां धारा 45 में निहित कुछ होते हुए भी, इस तरह के वितरण खंड 45 के उद्देश्यों के लिए कंपनी ने एक हस्तांतरण के रूप में नहीं माना जाएगा.
एक कंपनी के परिसमापन पर एक शेयरधारक कंपनी से कोई पैसा या अन्य संपत्ति प्राप्त करता है कहां (2), वह इसलिए प्राप्त धन या के बाजार मूल्य के संबंध में, सिर "पूंजीगत लाभ" के तहत आय कर के दायरे में होगी वितरण की तारीख पर अन्य परिसंपत्तियों, धारा 2 के खंड (22) और इतने पर पहुंचे राशि के उप - खंड (ग) के अर्थ के भीतर लाभांश के रूप में मूल्यांकन राशि से कम के रूप का पूरा मूल्य होना समझा जाएगा धारा 48 के प्रयोजनों के लिए विचार.
  

 

            51        प्रासंगिक मामले कानून के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.

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