आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 49

खंड 194क में संशोधन

धारा

धारा संख्या

49

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

वित्त अधिनियम

वर्ष

1996

खंड 194क में संशोधन

खंड 194क में संशोधन

अनुभाग 194A में संशोधन.

प्र.49. आयकर अधिनियम की धारा 194A में, उप - धारा (3), खंड (/) में, परंतुक के लिए, निम्नलिखित परंतुक अर्थात् अक्टूबर, 1996, के 1 दिन से प्रभावी प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

"श्रेय आय के संबंध में बशर्ते कि या के संबंध में भुगतान

(एक) समय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) (किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्था है कि अधिनियम की section'51 में निर्दिष्ट सहित) लागू होता है जो करने के लिए एक बैंकिंग कंपनी के साथ जमा; या

(ख) एक सहकारी समिति के साथ समय जमा बैंकिंग के कारोबार पर ले जाने में लगे;

निर्माण या आवासीय प्रयोजनों के लिए भारत में मकानों की खरीद और जिसके लिए लंबी अवधि के वित्त उपलब्ध कराने के कारोबार पर ले जाने का मुख्य उद्देश्य के साथ बनाई और भारत में पंजीकृत है जो एक सार्वजनिक कंपनी के साथ (ग) जमा द्वारा अनुमोदित किया जा रहा है समय के लिए है उप - धारा (1) धारा 36 के खंड (आठ) के उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार,

शब्द "दो हजार पांच सौ रूपए" के लिए, शब्द "दस हजार रुपये" प्रतिस्थापित किया गया था और उक्त राशि की एक शाखा द्वारा श्रेय या भुगतान आय के संदर्भ के साथ गणना की जाएगी मानो इस खंड के प्रावधानों के प्रभावी होंगे ", बैंकिंग कंपनी या मामले के रूप में सहकारी समिति या सार्वजनिक कंपनी है, हो सकता है.

 

 

[वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1996]

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