अधिग्रहण के कुछ मोड के संदर्भ के साथ लागत
अधिग्रहण के कुछ मोड के संदर्भ में लागत.
प्र.49. 4 [(1) जहां पूंजी परिसंपत्ति निर्धारिती की संपत्ति बन गया
एक हिन्दू अविभाजित परिवार का कुल या आंशिक विभाजन पर संपत्ति के किसी भी वितरण पर (मैं);
(Ii) एक उपहार के तहत या होगा;
(Iii) (क) उत्तराधिकार, विरासत या हस्तांतरण, या द्वारा
5 [एक फर्म, व्यक्तियों के शरीर, या इस तरह के विघटन अप्रैल, 1987 के 1 दिन पहले किसी भी समय जगह ले गया था जहां लोगों के अन्य संघ के विघटन पर संपत्ति के किसी भी वितरण पर (ख), या]
एक कंपनी के परिसमापन, या पर संपत्ति के किसी भी वितरण पर (ग)
एक प्रतिसंहरणीय या एक अटल विश्वास, या करने के लिए एक हस्तांतरण के तहत (डी)
(ई) खंड में जाना जाता है के रूप में किसी भी तरह के हस्तांतरण के तहत (चतुर्थ) 6 [या खंड (वी)] 7 धारा 47 के [या खंड (vi)];
8 [(चतुर्थ) ऐसे निर्धारिती दिसंबर, 1969 के 31 वें दिन के बाद किसी भी समय धारा 64 की उप - धारा (2) में निर्दिष्ट मोड द्वारा, एक हिंदू अविभाजित परिवार जा रहा है,]
संपत्ति के अधिग्रहण की लागत के मामले के रूप में, पिछले मालिक या निर्धारिती द्वारा किए गए या वहन संपत्ति के किसी भी सुधार की लागत की वृद्धि के रूप में संपत्ति की पिछले मालिक, यह हासिल कर लिया जिसके लिए लागत होना समझा जाएगा हो सकता है.
9 [स्पष्टीकरण: में इस 10 [उप - धारा] एक निर्धारिती के स्वामित्व वाले किसी भी पूंजी परिसंपत्ति के संबंध में "संपत्ति के पिछले मालिक" के अलावा और अधिग्रहण की एक विधा से यह हासिल कर ली है जो पूंजी परिसंपत्ति के आखिरी पिछले मालिक का मतलब है अभिव्यक्ति कि (द्वितीय) या खंड (ग) खंड (मैं) या खंड में निर्दिष्ट 11 [इस का या खंड (चतुर्थ) 10 [उप - धारा].]
7 [(2) जहां पूंजी परिसंपत्ति एक भारतीय कंपनी धारा 47, अधिग्रहण की लागत के खंड (सप्तम) में निर्दिष्ट एक हस्तांतरण के विचार में निर्धारिती की संपत्ति बन गया है जो एक एकीकृत कंपनी में एक शेयर या शेयर किया जा रहा है परिसंपत्ति समामेली कंपनी में शेयर या शेयरों की उसे अधिग्रहण की लागत से बनने माना जाएगा.]
12 [(3) उप - धारा में किसी बात के होते हुए भी (1), जहां खंड (चतुर्थ) या, जैसा भी मामला हो, खंड (v) की धारा 47 में संदर्भित एक पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ अनुभाग 47A में निहित प्रावधानों के पुण्य से सिर "पूंजीगत लाभ" के अंतर्गत आय प्रभार्य नहीं समझा है, बदली कंपनी को ऐसे परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत ऐसी परिसंपत्ति यह द्वारा अधिग्रहण कर लिया था, जिसके लिए लागत होगी.]
(4)वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1967/01/04.
प्र.5. वित्त अधिनियम द्वारा निम्न उप खंड (ख), 1987 से प्रभावी के लिए एवजी1988/01/04:
"(ख) एक फर्म, व्यक्तियों के शरीर या व्यक्तियों के अन्य सहयोग के विघटन, या पर संपत्ति के किसी भी वितरण पर"
प्र.6. वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा डाला 1965/01/04.
प्र.7. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1967/01/04.
8 कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04.
9 वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा डाला 1965/01/04.
10 वित्त द्वारा "खंड" के लिए एवजी (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1967/01/04.
प्र।11.कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04.
प्र.12. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1984 से प्रभावी 1985/01/04.

