आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 48

अभिकलन और कटौती की विधि

धारा

धारा संख्या

48

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1991

अभिकलन और कटौती की विधि

अभिकलन और कटौती की विधि
21 गणना और कटौती की [मोड.
प्र 48 (1) सिर "पूंजीगत लाभ" के अंतर्गत आय प्रभार्य, गणना की जाएगी -
(क) प्राप्त विचार का पूरा मूल्य से घटाने या पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण का एक परिणाम के रूप में निम्नलिखित मात्रा में एकत्रित द्वारा: -
(मैं) खर्च इस तरह के हस्तांतरण के संबंध में पूर्ण और विशेष रूप से किए गए;
(Ii) संपत्ति और किसी भी सुधार बहां की लागत के अधिग्रहण की लागत:
                         22 [ 22A एक निर्धारिती के मामले में, में शेयरों या के डिबेंचरों जा रहा है एक पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले एक अनिवासी भारतीय, पूंजीगत लाभ, जो है, बशर्ते कि एक भारतीय कंपनी के अधिग्रहण की लागत को परिवर्तित करके गणना की जाएगी इस तरह के हस्तांतरण और प्राप्त विचार का पूरा मूल्य या शुरू में शेयरों या डिबेंचरों की खरीद में उपयोग किया गया था के रूप में ही विदेशी मुद्रा में पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण का एक परिणाम के रूप में एकत्रित के संबंध में पूर्ण और विशेष रूप से किए गए व्यय, और इसलिए इस तरह के विदेशी मुद्रा में गणना पूंजीगत लाभ, पूंजीगत लाभ की गणना के उपरोक्त तरीके से एकत्रित या हर फिर से निवेश तत्पश्चात में से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ का सम्मान, और की बिक्री में लागू होगा कि, हालांकि भारतीय मुद्रा में reconverted, इसलिए किया जाएगा में शेयरों, या एक भारतीय कंपनी के डिबेंचर.
स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -
(मैं) "अनिवासी भारतीय" खंड 115C के खंड में वही अर्थ (ई) होगा;
(Ii) "विदेशी मुद्रा" और "भारतीय मुद्रा" क्रमशः विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) की धारा 2 में उन्हें सौंपा अर्थ होगा;
(Iii) विदेशी मुद्रा और भारतीय मुद्रा में विदेशी मुद्रा की पुनः परिवर्तन में भारतीय मुद्रा के रूपांतरण इस संबंध में निर्धारित विनिमय की दर से होगा;]
(ख) पूंजी लाभ के लिए एक दीर्घकालिक पूंजी परिसंपत्ति में निर्दिष्ट आगे कटौती करके (क्रमशः, करने के लिए भेजा इस खंड के रूप में लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ और दीर्घकालिक पूंजी परिसंपत्ति में इसके बाद) के स्थानांतरण से पैदा होती है जहां उप धारा (2).
(2) कटौतियों (ख) उप - धारा (1) के निम्नलिखित अर्थात्, कर रहे हैं खंड में निर्दिष्ट: -
(क) लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ की राशि (एक) की उपधारा (1) से अधिक नहीं है धारा के तहत कटौती करने के बाद पहुंचे जहां 22B [दस] हजार रुपए, इस तरह की राशि का पूरा;
(ख) किसी भी अन्य मामले में, 22b [दस] हजार रुपये के रूप में, के बराबर राशि की वृद्धि हुई -
लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के संबंध में (मैं) तो भवन या भूमि या भवन या भूमि या सोना, सर्राफा या आभूषण, में कोई अधिकार जा रहा है, राजधानी की संपत्ति से संबंधित पर पहुंचे -
(ए) एक कंपनी से अधिक इस तरह के लाभ की राशि का दस प्रतिशत के मामले में 22B [दस] हजार रुपए;
(ख) किसी अन्य निर्धारिती के मामले में, से अधिक इस तरह के लाभ की राशि का पचास फीसदी 22B [दस] हजार रुपए;
             23 [(आइए) दीर्घावधि पूंजी लाभ के संबंध में इस उद्यम पूंजी उपक्रम के इक्विटी शेयरों से संबंधित पर पहुंचे -
उद्यम पूंजी कंपनी से अधिक इस तरह के लाभ की राशि का तीस फीसदी अलावा किसी अन्य कंपनी के मामले में (ए) 22B [दस] हजार रुपए;
(बी) के उद्यम पूंजी कंपनी से अधिक इस तरह के लाभ की राशि का साठ प्रतिशत के मामले में 22B [दस] हजार रुपए;
किसी भी अन्य मामले में (सी), से अधिक इस तरह के लाभ की राशि का साठ प्रतिशत 22B [दस] हजार रुपए;]
(Ii) दीर्घावधि पूंजी लाभ के संबंध में ऐसा करने के लिए संबंधित पर पहुंचे 24 , [उप खंड (i) में निर्दिष्ट और (आइए) पूंजीगत परिसंपत्तियों के अलावा अन्य पूंजीगत परिसंपत्तियों] -
एक कंपनी से अधिक इस तरह के लाभ की राशि का तीस प्रतिशत के मामले में (ए) 24a [दस] हजार रुपए;
किसी भी अन्य मामले में (बी), से अधिक इस तरह के लाभ की राशि का साठ प्रतिशत 24a [दस] हजार रुपए:
लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ उप खंड (i) में निर्दिष्ट पूंजीगत परिसंपत्तियों की दोनों श्रेणियों और (ii), कटौती से संबंधित है जहां बशर्ते कि 24a - [दस] हजार रुपए अर्थात्, निम्न क्रम में दी जाएगी
(1) कटौती पहले उपखंड (i) में उल्लिखित संपत्ति से संबंधित लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के खिलाफ अनुमति दी जाएगी;
यदि कोई हो (2) इसके बाद, संतुलन, ने कहा की 24a [दस] हजार रुपए, उप - खंड (ख) में उल्लिखित संपत्ति से संबंधित लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के खिलाफ कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी
करने के लिए संदर्भ के रूप में अगर और उपखंड के प्रावधानों (द्वितीय) लागू नहीं होगी 24A उसमें [दस] हजार रुपए (1) और (2) इस परंतुक के खंड के अनुसार अनुमति दी कटौती की राशि के संदर्भ थे:
आगे खंड में निर्दिष्ट राशि के संबंध में (बी) की उपधारा (5) की धारा 45 के प्रारंभिक कटौती, बशर्ते कि 24a [दस] खंड के अधीन हजार रुपए (एक) इस उप - धारा की घटा दी जायेगी पहले से ही (एक) अप्रैल, 1987, या किसी भी पहले निर्धारण वर्ष या, जैसा भी मामला हो, धारा के तहत अनुमति दी कटौती से (के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए मूल्यांकन में खंड 80T की धारा के तहत अनुमति दी कटौती से एक) मुआवजा या विचार की राशि के संबंध में इस उपधारा के खंड में निर्दिष्ट (एक) की उपधारा (5) धारा 45 और करने के लिए संदर्भ के 24a खंड में हजार रुपये [दस] (क) और (ख यदि कोई है तो) इस उप - धारा की, इस तरह कम राशि के लिए संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा.
25 [विवरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -
(क) "उद्यम पूंजी कंपनी" मुख्य रूप से इक्विटी ऐसे उपक्रमों के शेयरों या, हालात इतने आवश्यकता होती है, ऐसे उपक्रमों को ऋण को आगे बढ़ाने के रास्ते से प्राप्त करने के रास्ते से राजधानी उपक्रमों उद्यम के लिए वित्त उपलब्ध कराने में लगी हुई है के रूप में इस तरह कंपनी का मतलब है, और है इस संबंध में केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी;
(ख) "उद्यम पूंजी उपक्रम" विहित प्राधिकारी के रूप में, निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए, उप खंड के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित कर सकते हैं इस तरह कंपनी का अर्थ है (आइए) खंड (ख) उप - धारा (2), अर्थात्: -
(1) कंपनी में कुल निवेश दस करोड़ रूपए या निर्धारित किया जा सकता है जैसे अन्य उच्च राशि से अधिक नहीं है;
(2) कंपनी इसे अन्यथा पेशेवर या तकनीकी रूप से सुसज्जित है, जिसके लिए परियोजनाओं को शुरू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं है; और
(3) कंपनी महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में भारत में मौजूदा प्रौद्योगिकी पर सुधार और इस तरह की तकनीक में निवेश उच्च जोखिम शामिल है में परिणाम होगा जो किसी भी तकनीक को काम करना चाहता है.]
(3) उपधारा में निर्दिष्ट कटौती (2) अब तक यह कोई दीर्घकालिक पूंजी परिसंपत्ति से संबंधित है और इस उद्देश्य के लिए में सिर "पूंजीगत लाभ" के तहत किसी भी नुकसान की गणना के प्रयोजनों के लिए भी किया जाएगा, लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ की राशि के लिए कि उप - धारा में किसी भी संदर्भ (एक) उप - धारा (1) के नुकसान की मात्रा के संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा कहा करने के बाद खंड के अधीन कटौती करने के बाद पहुंचे कटौती.]

 

प्र.21. वित्त अधिनियम द्वारा निम्न खंड 48, 1987 से प्रभावी के लिए एवजी 1998/01/04:
                        '48. .-गणना और सिर "पूंजीगत लाभ 'के तहत कटौती आय प्रभार्य की विधि प्राप्त विचार का पूरा मूल्य से घटाने या पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण का एक परिणाम के रूप में निम्नलिखित मात्रा में एकत्रित द्वारा गणना की जाएगी: -
(मैं) खर्च इस तरह के हस्तांतरण के संबंध में पूर्ण और विशेष रूप से किए गए;
(Ii) पूंजी परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत और किसी भी सुधार बहां की लागत. '
प्र.22.प्रत्यक्ष कर कानून (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1990/01/04.
22a.नियम 115A देखें.
             22B. "पंद्रह" वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी द्वारा "दस" के लिए रखे जाएँगे1992/01/04.
प्र 23 वित्त अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1990/01/04.
प्र 24 वित्त अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा "अन्य पूंजीगत संपत्ति 'के लिए एवजी 1990/01/04.
             24a. "पंद्रह" वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी द्वारा "दस" के लिए रखे जाएँगे1992/01/04.
प्र.25. वित्त अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1990/01/04.

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