अध्याय भझभ बी का संशोधन
अध्याय XIX बी का संशोधन.
प्र 48 अध्याय XIX बी में आयकर अधिनियम की, अक्टूबर, 1998, के 1 दिन से प्रभावी -
(क) खंड 245N में, -
(मैं) खंड (क) के लिए, निम्न खंड अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा: -
'(क) "एडवांस रूलिंग" मतलब
(मैं) शुरू किया गया है या एक अनिवासी आवेदक और इस तरह के दृढ़ संकल्प द्वारा किए जाने का प्रस्ताव है जो एक लेन - देन के संबंध में प्राधिकरण द्वारा एक दृढ़ संकल्प कानून की या आवेदन में निर्दिष्ट तथ्य के किसी भी सवाल का दृढ़ संकल्प शामिल होगा;
(Ii) आयकर प्राधिकारी या एक भारत में निवासी और इस तरह के निर्णय है, जो एक आवेदक के मामले में ट्रिब्यूनल के किसी भी लंबित है, जो एक आकलन के संबंध में प्राधिकरण ने एक निर्णय कानून के प्रश्न पर निर्णय या शामिल होगा तथ्य एक आवेदन एक निवासी आवेदक द्वारा किया गया है जिनके संबंध में मूल्यांकन के आदेश से उत्पन्न; ';
(Ii) खंड (ख) निम्नलिखित खंड अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा: -
(ख) "आवेदक" किसी भी व्यक्ति जिन्होंने इसका मतलब
(मैं) एक अनिवासी है; या
(II), सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है कि ऐसे किसी भी वर्ग या केन्द्र सरकार के रूप में व्यक्तियों की श्रेणी में आने वाले एक निवासी है;
(Iii) खंड 245Q की उप - धारा के तहत एक आवेदन (1) बनाता है;
शब्द "आवेदन की अनुमति के बाद" (ख) खंड 245R में, उप - धारा (2) में, पहले परंतुक में, "एक निवासी आवेदक के मामले में छोड़कर" शब्द डाला जाएगा.
(ग) खंड 245R के बाद, निम्न खंड अर्थात्, डाला जाएगा: -
"245RR. अपीलीय प्राधिकार कुछ मामलों में आगे बढ़ने के लिए नहीं. नहीं, आयकर प्राधिकारी या अपीलीय न्यायाधिकरण एक आवेदन उप - धारा (1) के तहत, एक निवासी जा रहा है, एक आवेदक द्वारा किया गया है जो करने के संबंध में किसी भी मुद्दे पर फैसला करने के लिए आगे बढ़ना होगा खंड 245R. "

