किसी जाली दस्तावेज़ को प्रामाणिक रूप में प्रयोग में लाना
किसी जाली दस्तावेज़ को प्रामाणिक रूप में प्रयोग में लाना
471.जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से किसी दस्तावेज [या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख] को प्रामाणिक के रूप में उपयोग में लाएगा, जिसके बारे में वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह जाली दस्तावेज [या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख] है, उसे उसी प्रकार दंडित किया जाएगा, मानो उसने ऐसे दस्तावेज [या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख] को जाली बनाया हो।

