आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 471

किसी जाली दस्तावेज़ को प्रामाणिक रूप में प्रयोग में लाना

धारा

धारा संख्या

471

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

भारतीय दंड संहिता, 1860

वर्ष

किसी जाली दस्तावेज़ को प्रामाणिक रूप में प्रयोग में लाना

किसी जाली दस्तावेज़ को प्रामाणिक रूप में प्रयोग में लाना

किसी जाली दस्तावेज़ को प्रामाणिक रूप में प्रयोग में लाना

471.जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से किसी दस्तावेज [या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख] को प्रामाणिक के रूप में उपयोग में लाएगा, जिसके बारे में वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह जाली दस्तावेज [या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख] है, उसे उसी प्रकार दंडित किया जाएगा, मानो उसने ऐसे दस्तावेज [या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख] को जाली बनाया हो।


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