आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 471

कारण कंपनी को धन के बैंक में भुगतान

धारा

धारा संख्या

471

अध्याय शीर्षक

अध्याय VII - समापन

अधिनियम

कंपनी अधिनियम, 1956 (निरस्त)

वर्ष

कारण कंपनी को धन के बैंक में भुगतान

कारण कंपनी को धन के बैंक में भुगतान.

471.   (1) 20 [न्यायाधिकरण] कोई पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बजाय परिसमापक में भारत के सार्वजनिक खाते में पैसे का भुगतान करने के लिए कंपनी की वजह से है जिस से किसी भी अंशदायी, खरीदार या अन्य व्यक्ति आदेश दे सकता है.

मानो (2) ऐसे किसी आदेश एक ही तरीके से लागू किया जा सकता है 20 [न्यायाधिकरण] परिसमापक को भुगतान का निर्देश दिया था.

 

 प्र.20.   कंपनियों को अभी तक अधिसूचित होने के लिए एक तारीख से प्रभावी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002, द्वारा "कोर्ट" के लिए एवजी.

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