कारण कंपनी को धन के बैंक में भुगतान
कारण कंपनी को धन के बैंक में भुगतान.
471. (1) 20 [न्यायाधिकरण] कोई पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बजाय परिसमापक में भारत के सार्वजनिक खाते में पैसे का भुगतान करने के लिए कंपनी की वजह से है जिस से किसी भी अंशदायी, खरीदार या अन्य व्यक्ति आदेश दे सकता है.
मानो (2) ऐसे किसी आदेश एक ही तरीके से लागू किया जा सकता है 20 [न्यायाधिकरण] परिसमापक को भुगतान का निर्देश दिया था.
प्र.20. कंपनियों को अभी तक अधिसूचित होने के लिए एक तारीख से प्रभावी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002, द्वारा "कोर्ट" के लिए एवजी.

