आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 46

समापनाधीन कंपनियों द्वारा आस्तियों के वितरण पर पूंजी अभिलाभ

धारा

धारा संख्या

46

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1973

समापनाधीन कंपनियों द्वारा आस्तियों के वितरण पर पूंजी अभिलाभ

समापनाधीन कंपनियों द्वारा आस्तियों के वितरण पर पूंजी अभिलाभ

राजधानी परिसमापन में कंपनियों द्वारा संपत्ति के वितरण पर लाभ.

प्र.46. (1) में किसी बात के होते हुए भी धारा 45 एक कंपनी की संपत्ति अपने परिसमापन पर अपने शेयरधारकों को वितरित कर रहे हैं, जहां इस तरह के वितरण के प्रयोजनों के लिए कंपनी ने एक हस्तांतरण के रूप में नहीं माना जाएगा धारा 45 .

एक कंपनी के परिसमापन पर एक शेयरधारक कंपनी से कोई पैसा या अन्य संपत्ति प्राप्त करता है कहां (2), वह इसलिए प्राप्त धन या के बाजार मूल्य के संबंध में, सिर "पूंजीगत लाभ" के तहत आय कर के दायरे में होगी वितरण की तारीख पर अन्य परिसंपत्तियों, के खंड (22) के उप खंड (ग) के अर्थ के भीतर लाभांश के रूप में मूल्यांकन राशि से कम के रूप में धारा 2 और इतने पर पहुंचे राशि का पूरा मूल्य होना समझा जाएगा के प्रयोजनों के लिए विचार धारा 48 .

 

 

[वित्त अधिनियम, 1973 द्वारा संशोधित]

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