आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 46

अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं

धारा

धारा संख्या

46

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016

वर्ष

अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं

अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं

अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं।

46.(1) कोई व्यक्ति अपील अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी योग्य होगा जब वह,—

()   अध्यक्ष के मामले में, वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है; और
()   न्यायिक सदस्य के मामले में, उसने भारत के राज्यक्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो या भारतीय विधिक सेवा का सदस्य रहा हो और उस सेवा में अपर सचिव का पद या कोई समतुल्य पद धारण किया हो, या कम से कम बीस वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो और उसे अचल संपत्ति के मामलों से निपटने का अनुभव हो; तथा
()   तकनीकी या प्रशासनिक सदस्य के मामले में, वह ऐसा व्यक्ति है जो शहरी विकास, आवास, अचल संपत्ति विकास, बुनियादी ढांचे, अर्थशास्त्र, योजना, कानून, वाणिज्य, लेखा, उद्योग, प्रबंधन, सार्वजनिक मामलों या प्रशासन के क्षेत्र में अच्छी तरह से वाकिफ है और क्षेत्र में कम से कम बीस वर्षों का अनुभव रखता है या जिसने केंद्र सरकार या राज्य सरकार में भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के पद के समकक्ष पद या केंद्र सरकार में समकक्ष पद या राज्य सरकार में समकक्ष पद धारण किया है।

(2) अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति समुचित सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामिती के परामर्श से की जाएगी।

(3) अपीलीय न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्यों और तकनीकी या प्रशासनिक सदस्यों की नियुक्ति समुचित सरकार द्वारा एक चयन समिति की सिफारिशों पर की जाएगी, जिसमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित व्यक्ति, आवास विभाग के सचिव और विधि सचिव शामिल होंगे तथा ऐसी रीति से, जैसा कि विहित किया जाए, नियुक्ति की जाएगी।

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