आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 45

पूँजीगत लाभ

धारा

धारा संख्या

45

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल मुख्य आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1984

पूँजीगत लाभ

पूँजीगत लाभ

ई.-पूंजीगत लाभ

पूंजीगत लाभ.

प्र.45. 3 [(1)] को पिछले वर्ष में प्रभावित एक पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या लाभ, के रूप में अन्यथा वर्गों में प्रदान बचाने जाएगा

4 [53, 54, 54B, 5 [***] 6 [ 7 [54D, 54E और 54F]]], "व्यक्ति के सिर के तहत आय कर के दायरे में हो! लाभ ", और हस्तांतरण जगह ले ली है, जो पिछले वर्ष की आय होना समझा जाएगा.

निम्नलिखित नए उप - धारा (2) कराधान कानून (संशोधन) द्वारा सम्मिलित किया जाएगा अधिनियम, 1984 से प्रभावी 1985/01/04. मूलतः यह 1964/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1964, द्वारा डाला गया था और बाद में वित्त अधिनियम, 1966 से प्रभावी द्वारा छोड़ा गया था 1966/01/04:

(2) कुछ होते हुए भी उप - धारा में समाहित (1), मुनाफा या में एक पूंजी परिसंपत्ति के मालिक, या के रूप में उसके द्वारा इसके उपचार ने रूपांतरण के माध्यम से स्थानांतरण से उत्पन्न होने वाले लाभ, शेयर में व्यापार एक व्यापार की उसके द्वारा पर किया जाएगा कि वह स्टॉक में व्यापार में इस तरह बेचा जाता है, जिसमें पिछले साल की अपनी आय के रूप में आय कर के दायरे में है या नहीं तो उसके द्वारा हस्तांतरित और, के प्रयोजनों के लिए धारा 48 . पर संपत्ति का उचित बाजार मूल्य इस तरह के रूपांतरण या उपचार की मूर्ख हो जाना प्राप्त या पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण का एक परिणाम के रूप में एकत्रित विचार का पूरा मूल्य नहीं समझा जाएगा.

(3) और (4) 8 [***]

 

(3) 1964/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1964, द्वारा डाला और उप वर्गों की चूक (2) वित्त अधिनियम, 1966 से प्रभावी (4) को साथ छोड़ दिए गए हैं समझा 1966/01/04.

4 . "53, 54 और 54B" वित्त अधिनियम, 1970 से प्रभावी द्वारा "53 और 54" के लिए एवजी 1970/01/04, "53, 54, 54B और 54c" वित्त अधिनियम, 1972 द्वारा "53, 54 और 54B" के लिए एवजी, 1973/01/04 और "53, 54, 54B, 54c और 54D" प्रभावी एवजी एफई डब्ल्यू वित्त अधिनियम, 1973, द्वारा "53, 54, 54B और 54c" के लिए 1974/01/04.

प्र.5. वित्त अधिनियम, 1976 द्वारा छोड़े गए "54c". से प्रभावी 1976/01/04.

प्र.6. वित्त (नं. 2) अधिनियम द्वारा "और 54D" के लिए एवजी. 1977. से प्रभावी 1978/01/04

प्र.7.        वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी द्वारा "54D और 54E" के लिए एवजी 1983/01/04.

8 वित्त अधिनियम, 1966 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1966/01/04. इससे पहले, इन उप वर्गों वित्त अधिनियम, 1964 से प्रभावी द्वारा डाला गया 1964/01/04.

 

 

[कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1984 के द्वारा संशोधित]

फ़ुटनोट