आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 44खखख

कुछ टर्न-की विद्युत परियोजनाओं में सिविल सन्निर्माण के कारबार आदि में लगी विदेशी कंपनियों के लाभ और अभिलाभ की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध

धारा

धारा संख्या

44खखख

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2009

कुछ टर्न-की विद्युत परियोजनाओं में सिविल सन्निर्माण के कारबार आदि में लगी विदेशी कंपनियों के लाभ और अभिलाभ की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध

कुछ टर्न-की विद्युत परियोजनाओं में सिविल सन्निर्माण के कारबार आदि में लगी विदेशी कंपनियों के लाभ और अभिलाभ की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध

57[कुछ टर्न-की विद्युत परियोजनाओं में सिविल सन्निर्माण के कारबार आदि में लगी विदेशी कंपनियों के लाभ और अभिलाभ की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध

5844खखख. 59[(1)] धारा 28 से धारा 44कक में इसके प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, ऐसे निर्धारिती की दशा में, जो विदेशी कंपनी है और जो ऐसी टर्न-की परियोजनाओं के संबंध में, जो इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है 60[***], सिविल सन्निर्माण कारबार अथवा संयंत्र या मशीनरी के निर्माण या उसके परीक्षण या उसे चलाने के कारबार में लगा हुआ है वहां उक्त निर्धारिती को या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को ऐसे सिविल सन्निर्माण, निर्माण, परीक्षण या चालू करने के कारबार की बाबत (भारत में या भारत के बाहर) संदत्त या संदेय रकम के दस प्रतिशत की बराबर राशि, ऐसे कारबार के "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य लाभ और अभिलाभ समझी जाएगी।]

61[(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, कोर्इ निर्धारिती, उस उपधारा में विनिर्दिष्ट लाभों और अभिलाभों से कम लाभों और अभिलाभों का दावा कर सकेगा यदि वह धारा 44कक की उपधारा (2) के अधीन यथाअपेक्षित लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज रखता है और उन्हें बनाए रखता है और धारा 44कख के अधीन यथाअपेक्षित अपने लेखाओं की संपरीक्षा कराता है तथा ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट देता है और तदुपरि निर्धारण अधिकारी, धारा 143 की उपधारा (3) के अधीन निर्धारिती की कुल आय या हानि का निर्धारण करने की कार्यवाही करेगा और निर्धारिती द्वारा संदेय या उसको प्रतिदेय राशि का अवधारण करेगा।]

 

57. वित्त अधिनियम, 1989 द्वारा 1.4.1990 से अंत:स्थापित।

58. परिपत्र सं. 552, तारीख 9.2.1990 भी देखिये। ब्यौरे के लिए देखिये टैक्समैन्स मास्टर गाइड टु इन्कम टैक्स ऐक्ट।

59. वित्त अधिनियम, 2003 द्वारा 1.4.2004 से उपधारा (1) के रूप में पुन:संख्यांकित।

60. यथोक्त द्वारा "और जिनका वित्तपोषण किसी अंतरराष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम के अधीन किया जाता है" शब्दों का 1.4.2004 से लोप किया गया।

61. वित्त अधिनियम, 2003 द्वारा 1.4.2004 से अंत:स्थापित।

 

 

[वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2009 द्वारा संशोधित रूप में]

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