कुछ माल में व्यापार करने के कारबार से लाभ और अभिलाभ की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध
कुछ माल में व्यापार करने के कारबार से लाभ और अभिलाभ की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध
44कग. [वित्त अधिनियम, 1992 द्वारा 1.4.1993 से लोप किया गया।]
[वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित रूप में]

