वृत्ति या कारबार चलाने वाले कुछ व्यक्तियों के लेखाओं की संपरीक्षा
53 व्यापार या पेशे पर ले जाने के कुछ व्यक्तियों के खातों की [लेखा परीक्षा.
44AB. 54 हर व्यक्ति -
(एक) व्यापार पर ले जाएगा, जैसा भी मामला हो उसकी कुल बिक्री, टर्नओवर या सकल प्राप्तियों, व्यापार में अधिक हो या किसी भी पिछले वर्ष में चालीस लाख रुपये से अधिक है 55 [***]; या
पेशे में उसकी सकल प्राप्ति किसी भी पिछले वर्ष में दस लाख रुपये से अधिक हो जाने (ख) पेशे पर ले जाने, करेगा 55 [***], इस तरह पिछले साल के अपने खातों मिल 56 [***] निर्धारित तिथि से पहले एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षा और विधिवत ऐसे एकाउंटेंट और के रूप में इस तरह के ब्यौरे आगे की स्थापना द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित निर्धारित प्रपत्र में इस तरह के ऑडिट की रिपोर्ट निर्धारित हो सकता है उस तारीख से पहले प्राप्त:
ऐसे व्यक्ति को पाने के लिए या किसी अन्य कानून के तहत आवश्यक है, जहां एक मामले में उसके खातों लेखापरीक्षित प्रदान की है कि 57 ऐसे व्यक्ति इस तरह के कारोबार या पेशे के खातों हो जाता है [***], यह इस धारा के प्रावधानों के साथ पर्याप्त अनुपालन किया जाएगा निर्धारित तिथि से पहले इस तरह के कानून के तहत लेखा परीक्षित और ऐसे अन्य कानून और इस धारा के तहत निर्धारित प्रपत्र में एक और रिपोर्ट के तहत आवश्यक के रूप में उस तारीख से पहले ऑडिट की रिपोर्ट प्राप्त.
विवरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -
(मैं) "लेखाकार" (2) की उप - धारा नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के रूप में एक ही अर्थ होगा अनुभाग 288 ;
58 [(द्वितीय) "निर्धारित तिथि", एक आकलन वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष के खातों के संबंध में, इसका मतलब है -
(क) निर्धारिती एक कंपनी आकलन वर्ष के दिसंबर की 31 दिन की है;
(ख) किसी भी अन्य मामले में, निर्धारण वर्ष के अक्टूबर के 31 वें दिन.]]
५३. वित्त अधिनियम, 1984 से प्रभावी द्वारा डाला 1985/01/04.
54 3CE को 6G और पर्चा नग 3CA शासन देखें.
55 . "या अप्रैल, 1985, या बाद में किसी भी निर्धारण वर्ष के पहले दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक साल" वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1989/01/04.
56 . "या" साल वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1989/01/04
57 . "एक एकाउंटेंट द्वारा" वित्त अधिनियम, 1985 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1985/01/04.
58 वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा निम्नलिखित खंड (द्वितीय) के लिए एवजी 1989/01/04:
'(द्वितीय) "निर्धारित तिथि", पिछले वर्ष के खातों या एक आकलन वर्ष के लिए प्रासंगिक वर्षों के संबंध में, वहाँ एक से अधिक है, जहां पिछले साल के अंत से चार महीने की समाप्ति की तारीख या, इसका मतलब पिछले वर्ष, जो भी बाद में निर्धारण वर्ष के प्रारंभ, या आकलन वर्ष जून के 30 वें दिन से पहले, पिछले समाप्त हो गई है जो पिछले साल के अंत से. '
[वित्त अधिनियम, 1989 और प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 के द्वारा संशोधित]

