आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 44

बीमा कारबार

धारा

धारा संख्या

44

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2019 (सं.2)

बीमा कारबार

बीमा कारबार

बीमा कारबार

44. इस अधिनियम के ऐसे उपबंधों में, जो ''प्रतिभूतियों पर ब्याज'', ''गृह संपत्ति से आय'', ''पूंजी अभिलाभ'' या ''अन्य स्रोतों से आय'' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने से संबंधित है, या धारा 199 में या धारा 28 से धारा 43ख तक में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किसी ऐसी बीमा कारबार के, जिसके अंतर्गत ऐसा कारबार भी है जो किसी पारस्परिक बीमा कंपनी द्वारा या किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा चलाया जाता है, लाभों और अभिलाभों की संगणना प्रथम अनुसूची में अन्तर्विष्ट नियमों के अनुसार की जाएगी।

 

 

 

[वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित रूप में]

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