आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 43ख

वास्तविक संदाय पर ही की जाने वाली कुछ कटौतियां

धारा

धारा संख्या

43ख

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1999

वास्तविक संदाय पर ही की जाने वाली कुछ कटौतियां

वास्तविक संदाय पर ही की जाने वाली कुछ कटौतियां
73 [कुछ कटौती केवल वास्तविक भुगतान पर किया जाना है.
74 43B.   75 इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के संबंध में इस अधिनियम के तहत अन्यथा स्वीकार्य कटौती में निहित होते हुए भी कुछ भी
             76 [(क) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कहा जाता है, भी नाम से कर, शुल्क, उपकर या शुल्क, के माध्यम से निर्धारिती द्वारा देय, या किसी भी राशि]
(ख) कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भी भविष्य निधि या सेवानिवृत्ति निधि या ग्रेच्युटी फंड या किसी अन्य फंड के लिए योगदान के माध्यम से एक नियोक्ता के रूप में निर्धारिती द्वारा देय किसी भी राशि, 77 [या]
             78 [(ग) (1) धारा 36 की उप - धारा (ii) खंड में निर्दिष्ट किसी राशि,] 79 [या]
             79 [(घ) किसी भी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान से किसी भी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में निर्धारिती द्वारा देय किसी भी राशि में 80 ऐसे गवर्निंग समझौते के नियम और शर्तों के अनुसार [या एक राज्य वित्तीय निगम या एक राज्य औद्योगिक निवेश निगम], ऋण या उधार 81 [, या]
             81 [(ई) ऐसे ऋण गवर्निंग समझौते की शर्तों और नियमों के अनुसार एक अनुसूचित बैंक से किसी भी अवधि के ऋण पर ब्याज के रूप में निर्धारिती द्वारा देय किसी भी राशि,]
(चाहे ऐसी राशि का भुगतान करने के दायित्व नियमित रूप से उनके द्वारा नियोजित लेखा - विधि के अनुसार निर्धारिती द्वारा खर्च किया गया था, जिसमें पिछले वर्ष की) केवल कि पिछले वर्ष की धारा 28 में निर्दिष्ट आय की गणना में अनुमति दी जाएगी जो इस तरह के राशि वास्तव में उसके द्वारा भुगतान किया जाता है:
82 [इस अनुभाग में निहित कुछ नहीं खंड (क) में निर्दिष्ट किसी राशि के संबंध में लागू नहीं होगी 83 [या खंड (ग)] 84 [या खंड (घ)] 85 वास्तव में है जो [या खंड (ङ)] उपरोक्त के रूप में खर्च किया गया था उपधारा के तहत आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए अपने मामले में लागू नियत तारीख को या उससे पहले निर्धारिती द्वारा (1) पिछले वर्ष के संबंध में धारा 139 के दायित्व ऐसी राशि का भुगतान करने में जो भुगतान किया है और इस तरह के भुगतान के सबूत के इस तरह के रिटर्न के साथ निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत है:
86 [आगे ऐसी राशि वास्तव में या उससे पहले नकद या चेक या ड्राफ्ट की समस्या से या किसी अन्य विधि द्वारा भुगतान किया गया है, जब तक कि कोई कटौती, खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी भी राशि के संबंध में, की अनुमति दी जाएगी नियत तारीख में इस तरह के भुगतान नकदी में से अन्यथा किया गया है धारा 36, और जहां की उप - धारा (1) के खंड नीचे दिये गये स्पष्टीकरण (VA) के रूप में परिभाषित, राशि देय तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर महसूस किया गया है.]]
विवरण 87 [1]. के लिए शंकाओं को दूर करने, यह एतद्द्वारा (एक) या खंड में निर्दिष्ट किसी राशि के संबंध में एक कटौती के खंड (ख) इस खंड के खंड में निर्दिष्ट आय की गणना में अनुमति दी है, जहां कि घोषित किया जाता है पिछले वर्ष की 28 ऐसी राशि का भुगतान करने के दायित्व निर्धारिती द्वारा खर्च किया गया था जिसमें (अप्रैल, 1983, या किसी भी पहले आकलन वर्ष के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले एक साल जा रहा है), निर्धारिती नहीं होगा राशि वास्तव में उसके द्वारा भुगतान किया जाता है, जिसमें पिछले वर्ष की आय की गणना में इस तरह की राशि के संबंध में इस धारा के तहत किसी भी कटौती के हकदार.]
88 [स्पष्टीकरण 2 खंड के प्रयोजनों. के लिए (एक), ताकत के रूप में सभी सामग्री समय पर, "किसी भी राशि देय" निर्धारिती ऐसी राशि देय नहीं हो सकता है, भले ही पिछले वर्ष में दायित्व किए गए, जिसके लिए एक योग का मतलब प्रासंगिक कानून के तहत है कि एक साल के भीतर.]
89 [ 90 [स्पष्टीकरण 3]. के लिए शंकाओं को दूर यह एतद्द्वारा खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी भी राशि के संबंध में एक कटौती जहां घोषणा की है कि 91 इस खंड के [या खंड (घ)] कंप्यूटिंग में अनुमति दी है आय, दायित्व ऐसे योग निर्धारिती द्वारा खर्च किया गया था भुगतान करने के लिए जो में (अप्रैल, 1988 के 1 दिन, या किसी भी पहले निर्धारण वर्ष पर शुरू होने निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले एक साल जा रहा है) पिछले वर्ष की धारा 28 में निर्दिष्ट निर्धारिती राशि वास्तव में उसके द्वारा भुगतान किया जाता है, जिसमें पिछले वर्ष की आय की गणना में इस तरह की राशि के संबंध में इस धारा के तहत किसी भी कटौती करने के हकदार नहीं होंगे.]
92 [स्पष्टीकरण 3 ए. के लिए शंकाओं को दूर करने, यह एतद्द्वारा इस खंड के खंड (ए) में निर्दिष्ट किसी भी राशि के संबंध में एक कटौती पिछले वर्ष की धारा 28 में निर्दिष्ट आय की गणना में अनुमति दी है, जहां कि घोषित किया जाता है ऐसी राशि का भुगतान करने के दायित्व निर्धारिती द्वारा खर्च किया गया था जिसमें (अप्रैल, 1996, या किसी भी पहले आकलन वर्ष के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले एक साल जा रहा है), निर्धारिती के तहत किसी भी कटौती के लिए हकदार नहीं होगा राशि वास्तव में उसके द्वारा भुगतान किया जाता है, जिसमें पिछले वर्ष की आय की गणना में इस तरह की राशि के संबंध में इस खंड.]
93 [स्पष्टीकरण 4 इस खंड के प्रयोजनों, के लिए. -
(क) "सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों" खंड -4 ए में उसे सौंपे अर्थ होगा 94 कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की;
             95 [(एए) "अनुसूचित बैंक" उप - धारा (1) धारा 36 के खंड (VIIa) को स्पष्टीकरण के खंड (ख) में उसे सौंपे अर्थ होगा; ]
निम्नलिखित खंड (एए) वित्त अधिनियम, 1999 की धारा 43B, प्रभावी करने के लिए स्पष्टीकरण 4 में मौजूदा खंड (एए) के लिए रखे जाएँगे2000/01/04:
(एए) "अनुसूचित बैंक" (5) धारा 11 की उप - धारा के खंड के लिए स्पष्टीकरण (iii) में उसे सौंपे अर्थ होगा;
(ख) "राज्य वित्तीय निगम" धारा 3 या खंड 3 ए या राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (1951 का 63) की धारा 46 के तहत अधिसूचित एक संस्था की स्थापना के तहत एक वित्तीय निगम का मतलब है;
(ग) "राज्य औद्योगिक निवेश निगम" एक साधन के 96 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अर्थ के भीतर सरकार कंपनी औद्योगिक परियोजनाओं के लिए लंबे समय तक वित्त प्रदान करने के व्यवसाय में लगे हुए (1956 का 1), और मध्य द्वारा अनुमोदित (1) धारा 36 की उप - धारा के खंड (आठ) के तहत सरकार.]
  

 

73 वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा डाला 1984/01/04.
जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
            प्रासंगिक मामले कानून के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें
७६.वित्त अधिनियम द्वारा निम्न खंड (क), 1988 से प्रभावी के लिए एवजी1989/01/04:
"(एक) किसी भी तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कर या शुल्क के माध्यम से निर्धारिती द्वारा देय राशि, या"
77 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
७८.प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1989/01/04.
79 वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
80वित्त अधिनियम, 1990 से प्रभावी द्वारा डाला 1991/01/04.
81 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1996 से प्रभावी 1997/01/04.
82 वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1988/01/04.
83 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
84 वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
85 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1998, wref 1997/01/04.
८६वित्त अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा निम्न दूसरे परंतुक के लिए एवजी 1989/01/04:
"इसके अलावा इस तरह की राशि वास्तव में खंड नीचे दिये गये स्पष्टीकरण (VA) के रूप में परिभाषित पर या नियत तारीख से पहले पिछले वर्ष के दौरान भुगतान किया गया है, जब तक कि कोई कटौती, खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी भी राशि के संबंध में, की अनुमति दी जाएगी (1) धारा 36 की उप - धारा की. "
87 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
88.वित्त अधिनियम, 1989, wref द्वारा डाला 1984/01/04.
८९ .प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
90वित्त अधिनियम, 1989, wref द्वारा renumbered 1984/01/04.
91.वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
92 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1996 से प्रभावी 1997/01/04.
93वित्त अधिनियम, 1990 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1991/01/04. पिछले प्रतिस्थापन स्पष्टीकरण से 4, 1989/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1988, द्वारा डाला जाता है और नीचे के रूप में पढ़ा 1984/01/04 wref वित्त अधिनियम, 1989, द्वारा संशोधित:
'स्पष्टीकरण 4. के लिए इस खंड के प्रयोजनों अभिव्यक्ति "सार्वजनिक वित्तीय संस्थान" कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4 ए में उसे सौंपे अर्थ होगा.'
परिशिष्ट एक
95 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1996 से प्रभावी 1997/01/04.
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