आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 428

दस रुपये मूल्य के पशु को मारने या अपंग करने के द्वारा की गई शरारत

धारा

धारा संख्या

428

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

भारतीय दंड संहिता, 1860

वर्ष

दस रुपये मूल्य के पशु को मारने या अपंग करने के द्वारा की गई शरारत

दस रुपये मूल्य के पशु को मारने या अपंग करने के द्वारा की गई शरारत

दस रुपये मूल्य के पशु को मारने या अपंग करने से संबंधित शरारत

428.जो कोई दस रुपए या उससे अधिक मूल्य के किसी पशु या पशुओं को मारने, जहर देने, विकलांग करने या बेकार करने की शरारत करेगा, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

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