दस रुपये मूल्य के पशु को मारने या अपंग करने के द्वारा की गई शरारत
दस रुपये मूल्य के पशु को मारने या अपंग करने से संबंधित शरारत ।
428.जो कोई दस रुपए या उससे अधिक मूल्य के किसी पशु या पशुओं को मारने, जहर देने, विकलांग करने या बेकार करने की शरारत करेगा, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

