खनिज तेल के पूर्वेक्षण आदि के कारबार की दशा में कटौतियों के लिए विशेष उपबंध
खनिज तेल के पूर्वेक्षण आदि के कारबार की दशा में कटौतियों के लिए विशेष उपबंध
42. 60[(1)] खनिज तेलों के लिए पूर्वेक्षण या उनके निष्कर्षण या उत्पादन के किसी ऐसे कारबार के लाभों या अभिलाभों की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार ने किसी व्यक्ति के साथ 61[केन्द्रीय सरकार या इसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के ऐसे कारबार में] सहयोजन या भाग लेने के लिए करार किया है (जो करार संसद के हर एक सदन के पटल पर रख दिया गया है) इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय मोकों के बदले में या उनके अतिरिक्त ऐसे मोक, जो करार में अंकित हो निम्नलिखित के संबंध में दिए जाएंगे—
(क) निर्धारिती द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ करने के पूर्व अभ्यर्पित किसी क्षेत्र की बाबत असफल या निष्फल खोज के खर्च के तौर पर व्यय;
(ख) वाणिज्यिक उत्पादन के आरम्भ के पश्चात् ऐसे व्यय जो बरमाने या खोज संबंधी क्रियाकलापों या सेवाओं की बाबत, या उन आस्तियों को छोड़कर, जिन पर धारा 32 के अधीन अवक्षयण के लिए मोक अनुज्ञेय है, उस संबंध में प्रयुक्त की गर्इ भौतिक आस्तियों की बाबत निर्धारिती द्वारा, चाहे ऐसे वाणिज्यिक उत्पादन के पूर्व या उसके पश्चात् उपगत किया गया हो :
62[* * *]
63[परन्तु 31 मार्च, 1981 के पश्चात् किए गए किसी करार के संबंध में इस खण्ड का प्रभाव इस उपान्तर के अधीन रहते हुए होगा कि "उन आस्तियों को छोड़कर जिन पर धारा 32 से अधीन अवक्षयण के लिए मोक अनुज्ञेय है" शब्दों और अंकों का लोप कर दिया गया है; और]
(ग) उस पूर्ववर्ष से जिसमें वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ किया जाता है सुसंगत निर्धारण वर्ष की बाबत और ऐसे पश्चात्वर्ती वर्ष या वर्षों के लिए जो करार में विनिर्दिष्ट किए जाएं खनन क्षेत्र में खनिज तेल का नि:शेषण,
और ऐसे मोक की संगणना, करार में विनिर्दिष्ट रीति से की जाएगी और वे दिए जाएंगे जब कि इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के बारे में इस प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि वे उस सीमा तक उपांतरित कर दिए गए हैं जिस तक वे करार के निबंधनों को प्रभावशील करने के लिए आवश्यक हैं।
64[(2) जहां पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के पूर्वेक्षण या निष्कर्षण या उत्पादन का निर्धारिती का कारबार उक्त करार के उपबंधों के अधीन रहते हुए उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार के अनुसार पूर्णत: या भागत: अंतरित किया जाता है या ऐसे कारबार में उसका कोर्इ हित अंतरित किया जाता है और जहां अंतरण के आगम (जहां तक वे पूंजीगत राशि हैं)—
(क) शेष अननुज्ञात उपगत व्यय से कम हैं वहां शेष अननुज्ञात ऐसे व्यय के बराबर की कटौती जिसमें से अंतरण के आगम घटाए जाएं, उस पूर्ववर्ष की बाबत अनुज्ञात की जाएगी जिसमें ऐसी कारबार या हित, जो भी हो, अंतरित किया जाता है;
(ख) शेष अननुज्ञात उपगत व्यय की राशि से अधिक है वहां उतनी अधिक राशि, जितनी कारबार के संबंध में या उसमें हित प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय और शेष अननुज्ञेय ऐसी व्यय की राशि के बीच के अंतर से अधिक नहीं है और ऐसी व्यय राशि अननुज्ञेय रहती है, उस पूर्ववर्ष में जिसमें कारबार या हित पूर्णत: या भागत: अंतरित किया गया था, कारबार के लाभ और अभिलाभ के रूप में आय-कर से प्रभार्य होगी :
परन्तु जहां इस खंड के उपबंध लागू नहीं होते वहां शेष अननुज्ञेय रहने वाले उपगत व्यय के लिए मानी जाने वाली कटौती शेष अननुज्ञेय रहने वाले व्यय में से अंतरण के आगम को घटा कर (जहां तक वे पूंजीगत राशियां हैं) निकाली जाएगी।
स्पष्टीकरण.–जहां कारबार या ऐसे कारबार में हित ऐसे पूर्ववर्ष में अंतरित किया जाता है जिसमें निर्धारिती का ऐसा कारबार अस्तित्व में नहीं रहा है वहां इस खंड के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे मानो वह कारबार उस पूर्ववर्ष में अस्तित्व में था;
(ग) शेष अननुज्ञात रहने वाली उपगत व्यय राशि से कम नहीं हैं वहां ऐसे व्यय की कोर्इ कटौती उस पूर्ववर्ष की बाबत अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जिसमें वह कारबार या ऐसे कारबार में हित अंतरित किया जाए अथवा बाद के किसी वर्ष या वर्षों की बाबत कोर्इ कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी :
65[परंतु जहां समामेलन या अविलयन (डीमर्जर) की किसी स्कीम में समामेलक या अविलयित कंपनी समामेलित या परिणामी कंपनी को (जो भारतीय कंपनी है) कारबार का विक्रय करके या अन्यथा अंतरण करती है वहां इस उपधारा के उपबंध–
(i) समामेलक या अविलयित कंपनी की दशा में लागू नहीं होंगे; और
(ii) यथासंभव, समामेलित या परिणामी कंपनी को ऐसे लागू होंगे जैसे वे समामेलक या अविलयित कंपनी को लागू होते, यदि पश्चात्वर्ती ने कारबार या कारबार में हित अंतरित नहीं किया गया होता।]]
66[स्पष्टीकरण.–इस धारा के प्रयोजनों के लिए "खनिज तेल" के अंतर्गत पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है।]
60. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1998 द्वारा 1.4.1999 से धारा 42 को उपधारा (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया गया।
61. वित्त अधिनियम, 1981 द्वारा 1.4.1981 से "केन्द्रीय सरकार के ऐसे कारबार में" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
62. वित्त अधिनियम, 1981 द्वारा 1.4.1981 से "और" शब्द का लोप किया गया।
63. यथोक्त द्वारा अंत:स्थापित।
64. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1998 द्वारा 1.4.1999 से अंत:स्थापित।
65. वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा 1.4.2000 से प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पहले, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1998 द्वारा 1.4.1999 से अंत:स्थापित, परन्तुक इस प्रकार था :
"परन्तु समामेलन की स्कीम में, समामेलक कंपनी समामेलित कंपनी को कारबार बेचती या अन्यथा अंतरित करती है (जो भारतीय कंपनी हो) तो इस धारा के उपबंध–
(i) समामेलक कंपनी की दशा में लागू नहीं होंगे, और
(ii) यथासंभव समामेलित कंपनी को लागू वैसे होंगे जैसे वे समामेलक कंपनी को लागू होते यदि उसने कारबार या कारबार में हित अंतरित न किया होता।"
66. वित्त अधिनियम, 1981 द्वारा 1.4.1981 से अंत:स्थापित।
[वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004 द्वारा संशोधित रूप में]

