ठेकेदार द्वारा जानकारी का अनिवार्य प्रकटीकरण
अधिपति द्वारा जानकारी का अनिवार्य प्रकटीकरण।
40ख। (1) खतरनाक प्रक्रिया से जुड़े प्रत्येक कारखाने का अधिभोगकर्ता खतरों के बारे में निर्धारित तरीके से सभी जानकारी का खुलासा करेगा, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी खतरे और निर्माण में सामग्री या पदार्थों के संपर्क में आने या संभालने से उत्पन्न होने वाले ऐसे खतरों को दूर करने के उपाय शामिल हैं, परिवहन, भंडारण और अन्य प्रक्रियाएं, कारखाने में कार्यरत श्रमिकों के लिए, मुख्य निरीक्षक, स्थानीय प्राधिकरण जिसके अधिकार क्षेत्र के भीतर कारखाना स्थित है और आसपास की आम जनता।
(2) कब्जा करने वाला, एक खतरनाक प्रक्रिया से जुड़े कारखाने को पंजीकृत करते समय, उसमें कार्यरत श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के संबंध में एक विस्तृत नीति निर्धारित करें और ऐसी नीति के बारे में मुख्य निरीक्षक और स्थानीय प्राधिकरण को सूचित करें, इसके बाद, ऐसे अंतराल पर जो निर्धारित किया जा सकता है, उक्त पॉलिसी में किए गए किसी भी बदलाव के बारे में मुख्य निरीक्षक और स्थानीय प्राधिकरण को सूचित करें।
(3) उप-धारा (1) के तहत दी गई जानकारी में अपशिष्ट की मात्रा, विनिर्देशों और अन्य विशेषताओं और उनके निपटान के तरीके के बारे में सटीक जानकारी शामिल होगी।
(4) प्रत्येक अधिभोगी, मुख्य निरीक्षक के अनुमोदन से, अपने कारखाने के लिए एक कार्यस्थल आपातकालीन योजना और विस्तृत आपदा नियंत्रण उपाय तैयार करेगा तथा उसमें कार्यरत श्रमिकों और कारखाने के आसपास रहने वाले आम लोगों को दुर्घटना की स्थिति में अपनाए जाने वाले आवश्यक सुरक्षा उपायों से अवगत कराएगा।
(5) किसी कारखाने का प्रत्येक अधिभोगकर्ता करेगा,-
( क ) यदि ऐसा कारखाना कारखाना (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1987 का 2) के प्रारंभ पर, ऐसे प्रारंभ के तीस दिनों की अवधि के भीतर एक खतरनाक प्रक्रिया में लगा हुआ है; और
( ख ) यदि ऐसा कारखाना ऐसी प्रक्रिया शुरू होने से पहले तीस दिनों की अवधि के भीतर, इस तरह की शुरुआत के बाद किसी भी समय खतरनाक प्रक्रिया में शामिल होने का प्रस्ताव रखता है,
मुख्य निरीक्षक को प्रक्रिया की प्रकृति और विवरण के बारे में इस तरह के फ़ॉर्म में और इस तरह से सूचित करें जो निर्धारित किया जा सकता है।
(6) जहां किसी कारखाने का कोई अधिभोगकर्ता उप-धारा (5) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो के तहत जारी लाइसेंस धारा 6 ऐसे कारखाने के लिए, इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी भी जुर्माने के बावजूद, जिसके अधीन कारखाने पर कब्जा करने वाला होगा, रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा।
( 7 ) खतरनाक प्रक्रिया से जुड़े कारखाने का अधिभोगकर्ता, मुख्य निरीक्षक की पूर्व मंजूरी के साथ, कारखाने के परिसर के अंदर खतरनाक पदार्थों के संभालने, उपयोग, परिवहन और भंडारण के लिए उपाय निर्धारित करेगा और कारखाने के परिसर के बाहर ऐसे पदार्थों के निपटान के लिए और आसपास रहने वाले श्रमिकों और आम जनता के बीच निर्धारित तरीके से उनका प्रचार करेगा।

