आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

धारा 40क

कुछ परिस्थितियों में व्यय या भुगतान का कटौती योग्य न होना

धारा

धारा संख्या

40क

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1975

कुछ परिस्थितियों में व्यय या भुगतान का कटौती योग्य न होना

कुछ परिस्थितियों में व्यय या भुगतान का कटौती योग्य न होना

व्यय या कुछ निश्चित परिस्थितियों में घटाया नहीं भुगतान.

40A. (1) इस धारा के प्रावधानों इस अधिनियम के सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ 'के तहत आय की गणना करने के लिए संबंधित के किसी अन्य प्रावधान में निहित विपरीत करने के लिए कुछ भी होते हुए भी प्रभावी होंगे.

(2) (क) निर्धारिती जो भुगतान के संबंध में किसी भी खर्च incurs कहां किया गया है या इस उपधारा के खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को बनाया, और आयकर अधिकारी की राय है जा रहा है कि इस तरह के व्यय माल, सेवाओं या सुविधाओं भुगतान किया जाता है, जिसके लिए या निर्धारिती के व्यवसाय या पेशे के lagitimate की जरूरत है या द्वारा ली गई या उससे जुड़ेंगे लाभ का उचित बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए, का इतना उधर अत्यधिक या अनुचित है इसलिए अत्यधिक या अनुचित होने के लिए उसके द्वारा माना जाता है के रूप में खर्च कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी.

बशर्ते कि 1 [इस उप - धारा के प्रावधानों] जिनमें से उपखंड (i) के खंड (ग) के लिए किसी भी व्यय के संबंध में एक कंपनी होने के नाते एक निर्धारिती के मामले में लागू नहीं होगा खंड 40 लागू होता है.

(ख) व्यक्तियों, अर्थात् (क) कर रहे हैं निम्नलिखित खंड में निर्दिष्ट: -

(मैं) निर्धारिती एक व्यक्ति है, जहां

निर्धारिती के किसी भी रिश्तेदार;

(Ii) निर्धारिती एक कंपनी, फर्म, व्यक्तियों का संघ या हिन्दू अविभाजित परिवार है, जहां

कंपनी, फर्म का पार्टनर, या संघ या परिवार के सदस्य, या इस तरह के निदेशक, साथी या सदस्य के किसी रिश्तेदार के किसी भी निदेशक;

(Iii) निर्धारिती, या ऐसे व्यक्ति के किसी रिश्तेदार के व्यवसाय या पेशे में पर्याप्त रुचि है जो किसी भी व्यक्ति;

(Iv) एक कंपनी, फर्म, व्यक्तियों का संघ या हिन्दू अविभाजित परिवार निर्धारिती या ऐसी कंपनी, फर्म, संस्था या परिवार, या ऐसे निर्देशक के किसी रिश्तेदार के किसी भी निदेशक, साथी या सदस्य के व्यवसाय या पेशे में पर्याप्त रुचि होने , साथी या सदस्य;

एक निर्देशक, साथी या सदस्य, जैसा भी मामला हो, निर्धारिती के व्यवसाय या पेशे में पर्याप्त रुचि है जो (v) एक कंपनी, फर्म, व्यक्तियों का संघ या हिन्दू अविभाजित परिवार; या किसी भी निदेशक, साथी या ऐसी कंपनी, फर्म, संस्था या परिवार या ऐसे निर्देशक, साथी या सदस्य के किसी रिश्तेदार के सदस्य;

(Vi) एक व्यवसाय या पेशे, पर किया जाता है जो किसी भी व्यक्ति -

(ए) एक व्यक्ति, या ऐसे निर्धारिती के किसी रिश्तेदार की जा रही निर्धारिती, उस व्यक्ति के व्यवसाय या पेशे में पर्याप्त रुचि है जहां; या

(बी) जहां निर्धारिती एक कंपनी, फर्म, व्यक्तियों का संघ या हिन्दू अविभाजित परिवार, या ऐसी कंपनी, संस्था या परिवार की ऐसी फर्म या सदस्य के साथी, या इस तरह के निदेशक, साथी या सदस्य के किसी रिश्तेदार के किसी भी निर्देशक की जा रही है, उस व्यक्ति के व्यवसाय या पेशे में काफी रुचि है.

स्पष्टीकरण: यदि इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, एक व्यक्ति, एक व्यवसाय या पेशे में पर्याप्त रुचि नहीं समझा जाएगा -

(एक) व्यापार या पेशे एक कंपनी द्वारा किया जाता है, जहां एक मामले में, इस तरह के व्यक्ति को पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय है, शेयरों की धर्मवृत्ति मालिक (विभाजन की एक निश्चित दर के हकदार शेयरों नहीं किया जा रहा के साथ या बिना चाहे ले जाने के मुनाफे में भाग लेने के लिए एक सही); कम से कम बीस प्रति मतदान शक्ति का प्रतिशत; और

(ख) किसी भी अन्य मामले में, इस तरह के व्यक्ति के मुनाफे में इस तरह के व्यवसाय या पेशे के कम से कम बीस प्रतिशत के हकदार पिछले लाभदायक दौरान किसी भी समय है.

(3) निर्धारिती भुगतान ऐसी तारीख के बाद किया जाता है, जिनके संबंध में किसी भी खर्च incurs कहां सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए (जो बाद में मार्च, 1969 के 3ist दिन से नहीं किया जा रहा) , अन्यथा एक बैंक पर या रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा तैयार की गई एक क्रास चेक द्वारा दो हजार से पांच सौ रुपए से अधिक की राशि में, इस तरह के खर्च कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी:

एक भत्ता किसी भी वर्ष पूर्व अप्रैल, 1969 के 1 दिन के लिए शुरू होने के एक आकलन वर्ष नहीं होने के लिए मूल्यांकन में किया गया है जहां, बशर्ते कि किसी भी खर्च के लिए निर्धारिती द्वारा और बाद में किसी भी पिछले वर्ष के दौरान किए गए किसी भी दायित्व के संबंध में निर्धारिती अन्यथा एक बैंक पर या रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा तैयार की गई एक क्रास चेक द्वारा दो हजार से पांच सौ रुपए से अधिक की राशि में उसके संबंध में किसी भी भुगतान करता है, मूल रूप से बनाया भत्ता आयकर अधिकारी गलत तरीके से बनाया गया है समझा और किया जाएगा इस तरह के दायित्व खर्च किया गया था, जिसमें पिछले वर्ष के लिए निर्धारिती की कुल आय recompute और आवश्यक संशोधन के प्रावधानों कर सकते धारा 154 , जहां तक हो सके, बहां लागू नहीं होगी, उपधारा में निर्दिष्ट चार साल की अवधि (7) निर्धारण वर्ष के अंत से माना जा रहा है कि खंड के पिछले वर्ष के बाद अगले जिसमें भुगतान तो कर दिया गया था:

आगे दो हजार पांच सौ रुपए से अधिक एक राशि में किसी भी भुगतान नहीं तो एक बैंक पर तैयार एक क्रास चेक द्वारा या इस तरह के मामलों में और नीचे रेखांकित बैंक ड्राफ्ट, द्वारा की तुलना में किया जाता है जहां इस उपधारा के तहत कोई पाबंदी किया जाएगा बशर्ते कि ऐसी के रूप में परिस्थितियों उपलब्ध बैंकिंग सुविधाओं की प्रकृति और सीमा के संबंध में, व्यापार अवसरवादिता और अन्य प्रासंगिक कारकों में से विचार कर रही है, निर्धारित किया जा सकता है.

(4) बल में या किसी भी व्यय के संबंध में कोई भी भुगतान आदेश में एक बैंक पर तैयार एक क्रास चेक द्वारा या रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के द्वारा किया जाना है, जहां किसी भी अनुबंध में कुछ समय के लिए किसी भी अन्य कानून में निहित बावजूद ऐसे व्यय (3), फिर भुगतान चेक या ड्राफ्ट द्वारा किया जा सकता है उपधारा के तहत कटौती के रूप में अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है; और भुगतान तो कर दिया या दी गई है, जहां कोई भी व्यक्ति, किसी वाद या अन्य कार्यवाही में, भुगतान नहीं किया या नकद या किसी अन्य तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया था कि जमीन के आधार पर एक याचिका को उठाने की अनुमति दी जाएगी.

1 [(5) (क) जहां निर्धारिती-

(मैं) एक कर्मचारी या एक पूर्व कर्मचारी को किसी भी वेतन के भुगतान में सीधे या परोक्ष रूप से जो परिणाम किसी भी खर्च incurs, या

(Ii) किसी कर्मचारी को (चाहे परिवर्तनीय पैसे में या नहीं) किसी भी अतिरिक्त उपार्जन की व्यवस्था में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परिणाम या सीधे या परोक्ष रूप से किसी भी खर्च incurs या इस्तेमाल निर्धारिती की किसी भी संपत्ति के संबंध में किसी भी भत्ता पाने का अधिकार है जो किसी भी खर्च incurs एक कर्मचारी द्वारा या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से अपने उद्देश्यों या लाभ के लिए,

तो, खंड (ग) में उसके संबंध में निर्धारित सीमा से अधिक है के रूप में इस तरह के खर्च या भत्ता का इतना खंड (ख) के प्रावधानों के अधीन एक कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी:

निर्धारिती के कुल का इतना एक कंपनी है, जहां बशर्ते कि

(ए) व्यय और भत्ता उप खंड (i) में निर्दिष्ट और (ii) इस खंड के; और

(ख) व्यय और भत्ता (i) उप खंड में निर्दिष्ट और (ii) खंड (ग) के खंड 40 ,

एक कर्मचारी या एक पूर्व कर्मचारी के संबंध में, सत्तर दो हजार रुपए की राशि से अधिक है, के रूप में एक निर्देशक या कंपनी या निर्देशक की या ऐसे व्यक्ति के एक रिश्तेदार में पर्याप्त रुचि है जो एक व्यक्ति करेगा जा रहा है किसी भी हालत में कटौती के रूप में अनुमति दी जानी:

आगे इस खंड या कुल पूर्वगामी परंतुक में के उपखंड (i) या उपखंड (ii) में निर्दिष्ट व्यय या भत्ता में निर्दिष्ट व्यय कंप्यूटिंग में है कि, निम्नलिखित में नहीं लिया जाएगा प्रदान की खाता, अर्थात्: -

(I) किसी भी यात्रा रियायत या सहायता के मूल्य के खंड (5) में निर्दिष्ट धारा 10 ;

(Ii) बीतने धन या किसी भी मुफ्त या रियायती बीतने के मूल्य के खंड (6) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट धारा 10 ;

(Iii) किसी भी भुगतान खंड में निर्दिष्ट (चतुर्थ) या खंड (v) की उपधारा (1) के खंड 36 ;

(Iv) किसी भी व्यय (1) की उपधारा के खंड (ग्यारहवीं) में निर्दिष्ट धारा 36 .

(ख) खंड (क) से संबंध में किसी भी खर्च या भत्ता को लागू नहीं होगी

(I) भारत के बाहर अपने रोजगार के किसी भी अवधि के संबंध में किसी भी कर्मचारी;

(Ii) एक व्यक्ति जा रहा है किसी भी कर्मचारी के खंड के उपखंड (सात) या subclause (VIIa) (6) में निर्दिष्ट धारा 10 में वह उप - खंड के तहत छूट पाने का हकदार है, जिसके दौरान किसी भी अवधि के संबंध में (सात) या, जैसा भी मामला हो, उपखंड (वीटा) पूर्वोक्त;

(Iii) जिनकी आय प्रभार्य सिर "वेतन" के तहत किसी भी कर्मचारी ७,००५ सौ रुपये या उससे कम है.

(ग) सीमा (एक), अर्थात् अनुसरण कर रहे हैं खंड में निर्दिष्ट: -

खंड के उपखंड (i) में निर्दिष्ट व्यय के संबंध में (i) (क), एक कर्मचारी के मामले में, इस अवधि में शामिल उसके हर महीने या भाग के लिए पांच हजार रुपये की दर से गणना की एक राशि पिछले वर्ष के दौरान भारत में अपने रोजगार के, और एक पूर्व कर्मचारी के मामले में, रहता है या पिछले वर्ष के दौरान निर्धारिती के कर्मचारी या किसी भी पहले पिछले साल साठ हजार रुपये नहीं रह गए हैं, जो एक व्यक्ति जा रहा है:

1 [व्यय एक कर्मचारी या तुरंत व्यापार और ऐसे व्यय के प्रारंभ से ठीक पहले तीन वर्षों में से किसी एक या अधिक के दौरान वैज्ञानिक अनुसंधान में लगे एक पूर्व कर्मचारी को किसी भी वेतन के भुगतान पर खर्च होता है, जहां के स्पष्टीकरण के अधीन होंगी, बशर्ते कि खंड (i) उप - धारा (1) के खंड 35 के बाहर रखी या कारोबार शुरू किया है, जिसमें पिछले वर्ष में खर्च किया गया है, सीमा इस उपखंड करेगा, जो पिछले वर्ष के संबंध में में में करने के लिए भेजा कारोबार शुरू किया है, जो इस तरह के कारोबार में शुरू किया और उनके रोजगार की अवधि में किया जाता है, जिसमें उसके पिछले वर्ष के दौरान भारत में उनके रोजगार की अवधि में शामिल हर महीने या भाग के लिए पांच हजार रुपये की दर से गणना की एक राशि हो ], वह तुरंत कि पिछले वर्ष पिछले तीन वर्षों के दौरान वैज्ञानिक अनुसंधान में लगी हुई थी, जिसके दौरान भारत

(Ii) व्यय की कुल और उप - खंड (ख) के खंड (क), amployee को देय वेतन की राशि या दर से गणना की एक राशि के पांचवें ofone में निर्दिष्ट भत्ता के संबंध में हर महीने या भाग के लिए हजार रुपए उसके जो भी कम हो, पिछले वर्ष के दौरान कर्मचारी की भारत में रोजगार की अवधि में शामिल थे.

स्पष्टीकरण 1: इस उप - धारा के प्रावधानों का मामला, पूर्व कर्मचारी हो सकता है के रूप में इस उपधारा के तहत अनुमति दी जाए और न कोई राशि, कर्मचारी की कुल आय में शामिल या है कि बावजूद लागू नहीं होगी.

स्पष्टीकरण 2: इस उपधारा में -

(क) "वेतन" का अर्थ खंड में इसे करने के लिए सौंपा गया है (1) (3) खंड के साथ पठित धारा 17 अर्थात् निम्नलिखित संशोधनों के अधीन: -

(1) ने कहा कि खंड (1), शब्द "अनुलाभ" subclause (चतुर्थ) में होने वाली और उपखंड के पूरे (सात) का लोप किया जाएगा;

(2) उक्त खंड (3), संदर्भ "निर्धारिती" "कर्मचारी या पूर्व कर्मचारी" के लिए संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा करने के लिए और संदर्भ के लिए "अपने नियोक्ता या एक पूर्व नियोक्ता" और "एक नियोक्ता या एक पूर्व नियोक्ता" "निर्धारिती" करने के लिए संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा;

(ख) "विशेषाधिकार" का मतलब है,

निर्धारिती द्वारा कर्मचारी को उपलब्ध कराई (मैं) किराया मुक्त आवास;

(Ii) निर्धारिती द्वारा कर्मचारी को उपलब्ध कराई गई किसी भी आवास का सम्मान किराए के मामले में कोई रियायत;

(Iii) कोई लाभ या सुविधा दी जाती है या नि: शुल्क या निर्धारिती द्वारा कर्मचारी को रियायती दर पर उपलब्ध कराई;

(चतुर्थ), लेकिन इस तरह के भुगतान के लिए, कर्मचारी द्वारा किया गया देय होगा जो किसी भी दायित्व के संबंध में किसी भी राशि का निर्धारिती द्वारा भुगतान; और

किसी भी राशि का निर्धारिती द्वारा (v) भुगतान, सीधे चाहे या कर्मचारी के जीवन पर एक आश्वासन लागू करने के लिए या किसी वर्ष के लिए एक अनुबंध लागू करने के लिए किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि या एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि, के अलावा किसी अन्य फंड, के माध्यम से.]

1 [(6) निर्धारिती तुरंत पिछले वर्ष पूर्ववर्ती चौबीस महीनों के दौरान किसी भी समय, निर्धारिती के एक कर्मचारी था जो एक व्यक्ति द्वारा दी गई सेवाओं के लिए फीस के माध्यम से किसी भी खर्च incurs कहां -

(क) इस तरह की फीस के माध्यम से व्यय, या

(ख) निर्धारिती भी ऐसे व्यक्ति के संबंध में खंड के उपखंड (i) में निर्दिष्ट वेतन के माध्यम से किसी भी व्यय वहन किया जहां (क) उप - धारा के रास्ते से द्वारा इस तरह के खर्च का (5), कुल फीस और वेतन के रास्ते से,

जैसा भी मामला हो, हद तरह की फीस के माध्यम से खर्च करने के लिए या एक कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी, फीस के माध्यम से और वेतन के माध्यम से इस तरह के खर्च का कुल साठ हजार रुपए से अधिक है.]

2 [(7) (क) के खंड (ख) के प्रावधानों के अधीन, कोई कटौती को ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए निर्धारिती द्वारा बनाई (जैसे या किसी अन्य नाम से ही बुलाया है) किसी भी प्रावधान के संबंध में अनुमति दी जाएगी उसके किसी भी कारण से उनकी सेवानिवृत्ति पर या उनके रोजगार की समाप्ति पर कर्मचारियों.

(ख) खंड (क) से संबंध में लागू नहीं होगी

(मैं) एक अनुमोदित ग्रेच्युटी फंड की दिशा में कोई योगदान के माध्यम से एक राशि का भुगतान करने के प्रयोजन के लिए निर्धारिती द्वारा किए गए किसी भी प्रावधान है, या पिछले वर्ष के दौरान देय हो गया है कि किसी भी ग्रेच्युटी के भुगतान के प्रयोजन के लिए;

(Ii) पर या बाद अप्रैल, 1973, के 1 दिन, लेकिन अप्रैल, 1976 के 1 दिन पहले शुरू होगा किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष के लिए निर्धारिती द्वारा किए गए किसी भी प्रावधान, हद तक इस तरह के प्रावधान की राशि नहीं करता स्वीकार्य राशि से अधिक है, तो निम्न शर्तों को पूरा कर रहे हैं, अर्थात्: -

(1) के प्रावधान किसी भी कारण के लिए उनकी सेवानिवृत्ति पर या उनके रोजगार की समाप्ति पर अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए निर्धारिती की ascertainable देयता का एक actua रियाल मूल्यांकन के अनुसार किया जाता है;

(2) निर्धारिती एक अटल विश्वास के तहत अपने कर्मचारियों के विशेष लाभ के लिए एक अनुमोदित ग्रेच्युटी फंड बनाता है, फंड के अनुमोदन के लिए आवेदन जनवरी, 1976 के दिन 1 से पहले बनाया गया है, और

(3) स्वीकार्य राशि, या जहां कोई भी राशि अनुमोदित ग्रेच्युटी फंड के निर्माण से पहले किसी भी ग्रेच्युटी, पर के बराबर राशि का भुगतान करने के प्रयोजन के लिए इस तरह के प्रावधान से बाहर उपयोग किया गया है की कम से कम पचास प्रतिशत के बराबर राशि इतना उपयोग राशि से कम के रूप में स्वीकार्य राशि का कम से कम पचास प्रतिशत, अप्रैल, 1976 के 1 दिन पहले स्वीकृत ग्रेच्युटी फंड के लिए योगदान के माध्यम से निर्धारिती द्वारा भुगतान किया जाता है, और स्वीकार्य राशि का संतुलन या, के रूप में मामला है, तो उपयोग राशि से कम के रूप में स्वीकार्य राशि का संतुलन, अप्रैल, 1977 के 1 दिन पहले इस तरह के योगदान के माध्यम से निर्धारिती द्वारा भुगतान किया जाता है हो सकता है.

स्पष्टीकरण 1: उपखंड के प्रयोजन के लिए (द्वितीय) खंड (ख) इस उपधारा के, देय राशि, उनकी सेवानिवृत्ति पर या के समापन पर अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए निर्धारिती द्वारा किए गए प्रावधान की राशि का मतलब हद ऐसी राशि को किसी भी कारण के लिए, उनके रोजगार [चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 2 के खंड (ज) के रूप में परिभाषित] आठ की दर और वेतन के प्रतिशत के एक तिहाई पर गणना एक राशि से अधिक नहीं है जिनके संबंध में अपनी सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए इस तरह ग्रेच्युटी के भुगतान के हकदार प्रत्येक कर्मचारी के ऐसे प्रावधान किया गया है.

स्पष्टीकरण 2: शंकाओं को दूर करने के लिए यह एतद्द्वारा उनकी सेवानिवृत्ति पर या किसी भी कारण के लिए उनके रोजगार की समाप्ति पर अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए निर्धारिती द्वारा किए गए किसी भी प्रावधान कंप्यूटिंग में कटौती के रूप में अनुमति दी गई है कि जहां घोषित किया जाता है किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती की आय, एक अनुमोदित ग्रेच्युटी फंड की ओर या किसी भी कर्मचारी को ग्रेच्युटी के माध्यम से योगदान के माध्यम से इस तरह के प्रावधान से बाहर का भुगतान किसी भी राशि पिछले की निर्धारिती की आय की गणना में कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी योग तो भुगतान किया जाता है साल में जो.

1976/01/04 से, निम्नलिखित नई उपधारा वित्त अधिनियम, 1975 द्वारा सम्मिलित किया जाएगा:

(8) निर्धारिती, (एक बैंकिंग कंपनी या एक वित्तीय कंपनी के अलावा अन्य) एक कंपनी जा रहा है, यह द्वारा प्राप्त किसी भी जमा के संबंध में ब्याज के रूप में किसी भी खर्च incurs कहां, इस तरह के खर्च का पंद्रह प्रतिशत एक के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी कटौती.

स्पष्टीकरण: इस उपधारा में -

(क) "बैंकिंग कंपनी 'बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है और किसी भी बैंक या कि अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट बैंकिंग संस्था भी शामिल है जो एक कंपनी;

(ख) "जमा" के साथ पैसे के किसी भी जमा का मतलब है, और एक कंपनी से उधार ली गई कोई पैसा शामिल है, लेकिन कंपनी द्वारा प्राप्त किसी भी राशि शामिल नहीं है -

केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार से (मैं), या राशि की अदायगी केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, जहां किसी अन्य स्रोत से;

(Ii) एक विदेशी राज्य की सरकार से, या एक विदेशी राज्य के एक नागरिक से, या किसी भी संस्था, संगठन या शरीर (निगमित हो या नहीं) भारत के बाहर स्थापित;

(Iii) एक बैंकिंग कंपनी से या एक सहकारी समिति से ऋण के रूप में (एक सहकारी भूमि बंधक बैंक *** एक सहकारी भूमि विकास बैंक सहित) बैंकिंग के कारोबार पर ले जाने में लगे;

(Iv) दसवीं अनुसूची या केन्द्र सरकार के रूप में इस तरह के अन्य nstitution या शरीर में सूची में निर्दिष्ट किसी भी संस्था या शरीर से एक ऋण के रूप में, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, संस्था या शरीर की प्रकृति और वस्तुओं को ध्यान में रखते सकता है , इस संबंध में निर्दिष्ट;

(V) किसी अन्य कंपनी से;

(Vi) सुरक्षा जमा के माध्यम से कंपनी के एक कर्मचारी से;

(सात) सुरक्षा के माध्यम से या के पाठ्यक्रम में एजेंट या अन्य एजेंट को बेचने के किसी भी क्रय एजेंट, से एक अग्रिम के रूप में, या कंपनी के व्यापार के उद्देश्य के लिए या माल की आपूर्ति के लिए या के लिए आदेश के खिलाफ अग्रिम के रूप में किसी भी सेवा का प्रतिपादन;

(आठ) ने कहा कि शेयर, शेयर, बांड या डिबेंचर के आवंटन लंबित किसी भी शेयर, शेयर, बांड या डिबेंचर (जैसे बांड या डिबेंचर कंपनी की संपत्ति पर एक प्रभारी या एक ग्रहणाधिकार द्वारा सुरक्षित किया जा रहा है) करने के लिए सदस्यता के माध्यम से, या अनावश्यक किसी भी धनराशि का अग्रिम भुगतान का तरीका और कंपनी में किसी भी शेयर पर अवैतनिक रूप से, इस तरह के पैसे की रक़म कंपनी की एसोसिएशन के लेख के अनुसार प्रतिदेय नहीं कर रहे हैं;

(नौ) ऋण कंपनी (इस उपखंड में इस तरह के ऋण की जा रही है इसके बाद प्रासंगिक ऋण के रूप में) और राशि के किसी भी संपत्ति का एक mortage, प्रभारी या प्रतिज्ञा के निर्माण के द्वारा सुरक्षित है, जहां किसी भी व्यक्ति से ऋण के रूप में प्रासंगिक ऋण की, एक साथ ऐसी संपत्ति के एक बंधक, प्रभारी या प्रतिज्ञा के सृजन द्वारा सुरक्षित किसी भी अन्य पूर्व ऋण या ऋण की राशि के साथ नहीं है, अधिक से अधिक पचहत्तर ऐसी संपत्ति साधारणतया पर लाने होगा कि कीमत का प्रतिशत प्रासंगिक ऋण के लिए प्रतिज्ञा की बंधक, प्रभारी के निर्माण की तारीख पर खुले बाजार में बिक्री के;

(ग) "वित्तीय कंपनी" का अर्थ है -

(मैं) एक अवक्रय फाइनेंस कंपनी, कि, अपने प्रमुख व्यापार के रूप में, अवक्रय लेनदेन या इस तरह के लेनदेन के वित्तपोषण पर किया जाता है जो एक कंपनी का कहना है; या

(Ii) एक निवेश कंपनी, जो कहते हैं, सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी, या अन्य द्वारा जारी किए गए अपने प्रमुख व्यवसाय के रूप में, शेयरों के अधिग्रहण, शेयर, बांड, डिबेंचर, डिबेंचर, शेयर, या प्रतिभूतियों, पर किया जाता है जो एक कंपनी एक तरह प्रकृति की बिक्री प्रतिभूतियों; या

(Iii) आवास वित्त कंपनी, कि, अपने प्रमुख व्यापार के रूप में, इस के सिवा संबंध में अधिग्रहण या भूमि के विकास सहित घरों, के अधिग्रहण या निर्माण के वित्तपोषण के व्यापार पर किया जाता है जो एक कंपनी का कहना है;

(Iv) एक ऋण कंपनी, जो कहते हैं, एक कंपनी है जो उसके प्रमुख व्यापार, वित्त प्रदान करने के व्यवसाय, चाहे द्वारा के रूप में, पर किया जाता है [एक कंपनी नहीं किया जा रहा (तीन) के लिए उप खंड (i) में निर्दिष्ट] ऋण या प्रगति कर रही है या नहीं तो;

(V) एक पारस्परिक लाभ वित्त कंपनी, कि कहने के लिए है, अपने प्रमुख व्यापार, उसके सदस्यों और जो से जमा की स्वीकृति के व्यवसाय के रूप में, पर किया जाता है जो एक कंपनी कंपनी अधिनियम की धारा 620A के तहत केन्द्र सरकार द्वारा घोषित किया जाता है, 1956 (1956 का 1) एक निधि या पारस्परिक लाभ समाज ही है;

(Vi) एक विविध फाइनेंस कंपनी, कि, विशेष रूप से पर किया जाता है, या लगभग विशेष रूप से, व्यापार के दो या अधिक वर्गों पूर्ववर्ती उप खंड में निर्दिष्ट एक कंपनी है जो कहना है.

 

1 वित्त द्वारा प्रतिस्थापित (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी 1972/01/04.

1 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी 1972/01/04.

1 प्रत्यक्ष कर (संशोधन) अधिनियम, 1974, द्वारा डाला प्रभावी 1974/01/04.

1 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी 1972/01/04.

प्र.20. वित्त अधिनियम, 1975 से प्रभावी द्वारा डाला 1973/01/04.

 

 

[1974 वित्त अधिनियम, 1975 के द्वारा और वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

© कॉपीराइट. टैक्समैन पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड

फ़ुटनोट