आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 40

राशियाँ घटाया नहीं

धारा

धारा संख्या

40

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1962

राशियाँ घटाया नहीं

राशियाँ घटाया नहीं

राशियाँ घटाया नहीं

प्र 40 में इसके विपरीत किसी भी बात के होते हुए धारा 30 के लिए 39 , निम्न मात्रा में सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ 'के तहत आय प्रभार्य कंप्यूटिंग में कटौती नहीं करेगा,

(क) किसी भी निर्धारिती के मामले में

(I) भारत (नहीं अप्रैल, 1938 के 1 दिन पहले सार्वजनिक सदस्यता के लिए जारी किए गए ऋण पर ब्याज जा रहा है) अध्याय XVII बी के तहत भुगतान किया है या काट लिया नहीं किया गया है जो कर पर, और बाहर देय है जो इस अधिनियम के तहत किसी भी ब्याज प्रभार्य जिनके संबंध में के तहत एक एजेंट के रूप में इलाज किया जा सकता है, जो भारत में कोई व्यक्ति नहीं है अनुभाग 163 ;

(Ii) किसी भी व्यवसाय या पेशे के लाभ या लाभ पर लगाया या, के अनुपात में मूल्यांकन किसी भी कीमत या टैक्स के कारण या फिर किसी भी तरह के लाभ या लाभ के आधार पर भुगतान किसी भी राशि;

(Iii) यह भारत के बाहर देय है और अगर, सिर "वेतन" के अंतर्गत प्रभार्य है जो किसी भी भुगतान कर उस पर भुगतान न ही अध्याय XVII बी के तहत उधर से काट लिया गया है नहीं तो;

(Iv) निर्धारिती कि कर सुरक्षित करने के लिए प्रभावी व्यवस्था की है, जब तक निर्धारिती के कर्मचारियों के लाभ के लिए स्थापित एक भविष्य या अन्य निधि के लिए किसी भी भुगतान के स्रोत मोर्चे पर के तहत कर के दायरे में हैं जो निधि से बने किसी भी भुगतान काटा जाएगा सिर "वेतन";

(ख) किसी भी फर्म के मामले में फर्म के किसी साथी को फर्म द्वारा किए गए ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक के किसी भी भुगतान;

किसी भी कंपनी के मामले में (ग)

(मैं) एक निदेशक या कंपनी में पर्याप्त रुचि है जो एक व्यक्ति को या निर्देशक की या मामले के रूप में ऐसे व्यक्ति के एक रिश्तेदार को किसी भी पारिश्रमिक या लाभ या सुविधा की व्यवस्था में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो परिणाम किसी भी खर्च कर सकते हैं हो सकता है,

(Ii) अपने उद्देश्यों या लाभ के लिए उपखंड (i) या तो पूरी तरह या आंशिक रूप में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल कंपनी के किसी भी संपत्ति के संबंध में किसी भी खर्च या भत्ता,

आयकर अधिकारी की राय में किसी भी रूप में इस तरह के खर्च या भत्ता उप खंड (i) में उल्लेख किया है और (ii) अत्यधिक या अनुचित है, तो कंपनी के वैध व्यापार की जरूरत के संबंध में और से व्युत्पन्न लाभ होने या एकत्रित यह उधर करने के लिए;

. स्पष्टीकरण इस खंड के प्रावधानों इस धारा के तहत अनुमति दी जाए और न कोई राशि उपखंड (i) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की कुल आय में शामिल किया जाता है कि बावजूद लागू नहीं होगी;

(घ) एक बैंकिंग कंपनी के मामले में, उप - धारा के प्रावधानों के तहत (1) के सिर "प्रतिभूतियों पर ब्याज" के तहत आयकर करने के लिए अपनी आय प्रभार्य कंप्यूटिंग में कटौती के रूप में अनुमति दी गई है, जो मात्रा में धारा 20 .

 

 

[वित्त अधिनियम, 1962 द्वारा संशोधित]

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