धारा "206ग" में संशोधन
धारा "206ग" में संशोधन।
4. (XXX) धारा 206ग में, उप-धारा (10) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा डाल दी जाएगी और इसे 14 मई, 2020 से प्रभावी रूप से किया गया माना जाएगा, अर्थात:—
| "(10क) यदि उप-धारा (1) [तालिका में अनुक्रमांक (i) में संदर्भित वस्तुओं को छोड़कर], (1ग), (1च) या (1ज) के प्रावधानों के अनुसार 14 मई, 2020 से 31 मार्च, 2021 के बीच कर की स्रोत पर संग्रह की आवश्यकता होती है, तो इन उप-धाराओं में निहित किसी भी बात के विपरीत, कर का संग्रह इन उप-धाराओं में निर्दिष्ट दर का तीन-चौथाई दर पर किया जाएगा। |

