आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 4

धारा "206ग" में संशोधन

धारा

धारा संख्या

4

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण और संशोधन) अधिनियम, 2020

वर्ष

धारा "206ग" में संशोधन

धारा "206ग" में संशोधन

 धारा "206ग" में संशोधन। 

4. (XXX) धारा 206ग में, उप-धारा (10) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा डाल दी जाएगी और इसे 14 मई, 2020 से प्रभावी रूप से किया गया माना जाएगा, अर्थात:—

  "(10क) यदि उप-धारा (1) [तालिका में अनुक्रमांक (i) में संदर्भित वस्तुओं को छोड़कर], (1ग), (1च) या (1ज) के प्रावधानों के अनुसार 14 मई, 2020 से 31 मार्च, 2021 के बीच कर की स्रोत पर संग्रह की आवश्यकता होती है, तो इन उप-धाराओं में निहित किसी भी बात के विपरीत, कर का संग्रह इन उप-धाराओं में निर्दिष्ट दर का तीन-चौथाई दर पर किया जाएगा।

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