आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 39

प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से लोप किया गया।

धारा

धारा संख्या

39

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1993

प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से लोप किया गया।

प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से लोप किया गया।
प्रबंध एजेंसी कमीशन.
73 39.[प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा अधिनियम, 1987, लोप से प्रभावी 1989/01/04.]

 

73 पहले उसका न करने, धारा 39 के तहत खड़ा था:
                        "एक कंपनी के एक प्रबंध एजेंट एक तीसरी पार्टी या तीसरे पक्ष ने कहा, एजेंट और कहा पार्टी या पार्टियों में जो अनुपात दिखा एक घोषणा फ़ाइल नहीं करेगा साथ प्रबंध एजेंसी कमीशन साझा करने के लिए पर्याप्त विचार के लिए किए गए लेखन में एक समझौते के तहत दोषी कहां है इस तरह के आयोग समझौते के तहत, और ऐसी घोषणा, ऐसे एजेंट और ऐसे प्रत्येक पार्टी में निहित तथ्यों के आयकर अधिकारी की संतुष्टि के लिए सबूत पर उन दोनों के बीच साझा किया जाता है केवल इस तरह के एजेंट या पार्टी है जो करने के लिए शेयर पर प्रभार्य होगी समझौते के तहत हकदार. "

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