आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 38

खंड 89 के लिए नई धारा का प्रतिस्थापन

धारा

धारा संख्या

38

अध्याय शीर्षक

अध्याय III - प्रत्यक्ष कर

अधिनियम

वित्त अधिनियम

वर्ष

2002

खंड 89 के लिए नई धारा का प्रतिस्थापन

खंड 89 के लिए नई धारा का प्रतिस्थापन

नर्इ धारा 80ड का अंत:स्थापन

36. आय-कर अधिनियम की धारा 80ठ के पश्चात्, निम्न धारा 1 अप्रैल, 2003 से अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

'80ड़ कतिपय अंतर्निगमित लाभांशों की बाबत कटौती– (1) जहां किसी देशी कंपनी की किसी पूर्ववर्ष की सकल कुल आय में किसी अन्य देशी कंपनी के लाभांशों के रूप में प्राप्त कोर्इ आय सम्मिलित है वहां इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए ऐसी देशी कंपनी की कुल आय की संगणना करने में उस अन्य देशी कंपनी के लाभाशों के रूप में प्राप्त आय की रकम के बराबर उतनी रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी, जो नियत तारीख को या उससे पूर्व प्रथम वर्णित देशी कंपनी द्वारा वितरित लाभांश की रकम से अधिक नहीं है।

(2) जहां देशी कंपनी द्वारा वितरित लाभांश की रकम के संबंध में कोर्इ कटौती किसी पूर्ववर्ष में उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात की गर्इ है, वहां किसी अन्य पूर्ववर्ष में ऐसी रकम के संबंध में कोर्इ कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "नियत तारीख" पद से धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी देने की तारीख अभिप्रेत है।'।

 

 

[वित्त अधिनियम, 2002]

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