आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 37

सामान्य

धारा

धारा संख्या

37

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1971

सामान्य

सामान्य

जनरल.

37. (1) किसी भी व्यय (में वर्णित प्रकृति का व्यय नहीं किया जा रहा धारा 30 के लिए 36 और पूंजीगत व्यय या निर्धारिती की निजी खर्च की प्रकृति में नहीं किया जा रहा), बाहर रखी या व्यापार या पेशे के प्रयोजनों के लिए पूरी तरह से और विशेष रूप से खर्च सिर के नीचे आय chargeble, "मुनाफे और कारोबार या पेशे के लाभ" कंप्यूटिंग में अनुमति दी जाएगी.

(2) उप - धारा में किसी बात के होते हुए भी (1), मनोरंजन खर्च की प्रकृति में कोई व्यय hereunder के रूप में गणना एकत्रित राशि से अधिक है जो एक कंपनी के मामले में अनुमति दी जाएगी:

(मैं) पहली रुपए पर. (के तहत किसी भी भत्ता लेने से पहले अभिकलन व्यापार के लाभ और लाभ के 10,00,000 धारा 33 या अनुभाग 33A या मनोरंजन व्यय के संबंध में)

1% या रुपये की दर से. 5000, जो भी अधिक है;

(Ii) अगले रुपए पर. (ढंग पूर्वोक्त में गणना) व्यापार के लाभ और लाभ के 40,00,000

के साढ़े% की दर पर;

(Iii) अगले रुपए पर. (ढंग पूर्वोक्त में गणना) व्यापार के लाभ और लाभ के 1,20,00,000

की ¼% की दर पर;

(चतुर्थ) (ढंग पूर्वोक्त में गणना) व्यापार के लाभ और लाभ के संतुलन पर.

शून्य

(2) उप - धारा (1) या उपधारा में किसी बात के होते हुए भी (2), कोई भत्ता समाप्त हो रहा है, जो किसी भी पिछले वर्ष के दौरान किसी निर्धारिती द्वारा किए गए मनोरंजन खर्च की प्रकृति में होने वाले खर्च का इतना के संबंध में की जाएगी बाद इसके अंतर्गत के रूप में गणना कुल राशि से अधिक है के रूप में सितम्बर, 1967 के 30 वें दिन,:.

(मैं) पहली रुपए पर. (के तहत किसी भी भत्ता लेने से पहले अभिकलन व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ के 10,00,000 धारा 33 या अनुभाग 33A या मनोरंजन व्यय के संबंध में)

फीसदी या रुपये प्रति साढ़े की दर से. 5000, जो भी अधिक है;

(Ii) अगले रुपए पर. व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ के 40,00,000 (ढंग पूर्वोक्त में गणना)

प्रतिशत ¼ की दर से:

(Iii) अगले रुपए पर. व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ के 1,20,00,000 (ढंग पूर्वोक्त में गणना)

प्रतिशत 1/8 की दर से;

(चतुर्थ) के मुनाफे में संतुलन और पर: व्यापार या पेशे के लाभ (ढंग से अभिकलन पूर्वोक्त)

शून्य:

किसी भी निर्धारिती की पिछले वर्ष सितंबर, 1967 के 30 वें दिन से पहले और आंशिक रूप से करने के बाद आंशिक रूप से गिर जाता है जहां, बशर्ते कि पिछले वर्ष के दौरान किए गए इस तरह के व्यय के संबंध में भत्ता से अधिक नहीं होगा

(एक) एक कंपनी के मामले में

  अक्टूबर, 1967, उपधारा में निर्दिष्ट दर या दरों पर गणना कुल राशि के लिए भालू जो राशि के 1 दिन पहले किए गए इस तरह के व्यय के संबंध में (मैं) शामिल दिनों की संख्या के रूप में (2), उसी अनुपात इस तरह पिछले साल के पहले दिन शुरू और सितंबर, 1967 के 30 वें दिन के साथ समाप्त अवधि में पिछले वर्ष के दिनों की कुल संख्या के भालू;

 (Ii) सितम्बर, 1967, इस उपधारा में निर्दिष्ट दर या दरों पर गणना कुल राशि के लिए भालू जो राशि के 30 वें दिन के बाद किए गए इस तरह के व्यय के संबंध में, दिनों की संख्या के रूप में उसी अनुपात में शामिल अवधि अक्टूबर, 1967 के 1 दिन शुरू, और पिछले वर्ष में दिनों की संख्या कुल करने के लिए पिछले वर्ष भालू के अंतिम दिन समाप्त होने के साथ;

(ख) किसी भी अन्य मामले में

  (मैं) अक्टूबर, 1967 के 1 दिन पहले किए गए इस तरह के व्यय के संबंध में, उप - धारा के तहत देय राशि (1);

 (Ii) सितम्बर, 1967, इस उपधारा में निर्दिष्ट दर या दरों पर गणना कुल राशि के लिए भालू जो राशि के 30 वें दिन के बाद किए गए इस तरह के व्यय के संबंध में, दिनों की संख्या के रूप में उसी अनुपात में शामिल अवधि अक्टूबर, 1967 के 1 दिन शुरू, और पिछले वर्ष में दिनों की संख्या कुल करने के लिए पिछले वर्ष भालू के अंतिम दिन समाप्त होने के साथ.

स्पष्टीकरण. के लिए इस उप - धारा और उपधारा (2 बी) "मनोरंजन व्यय" के उद्देश्यों में शामिल हैं,

  (मैं) फरवरी, 1968 के 29 वें दिन के बाद किसी भी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को निर्धारिती द्वारा भुगतान मनोरंजन भत्ता की प्रकृति में किसी भी भत्ते की राशि;

 (Ii) व्यय प्रकृति की एक भत्ता के बाहर खर्च किया जा रहा नहीं मनोरंजन व्यय की प्रकृति में किसी भी व्यय की राशि का व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए फरवरी, 1968 के 29 वें दिन के बाद खर्च खंड (क) में निर्दिष्ट किसी भी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति द्वारा निर्धारिती.

(2 बी) इस अनुभाग में किसी बात के होते हुए भी, कोई भत्ता फरवरी, 1970 के 28 वें दिन के बाद किसी भी निर्धारिती द्वारा भारत में किए गए मनोरंजन खर्च की प्रकृति में व्यय के संबंध में किया जाएगा.

(3) कुछ होते हुए भी उप - धारा में समाहित (1), विज्ञापन पर या एक गेस्ट हाउस की प्रकृति में या संबंध में किसी भी आवास में शामिल किसी भी रिहायशी आवास के रखरखाव पर मार्च, 1964 के 31 वें दिन के बाद एक निर्धारिती द्वारा किए गए किसी भी व्यय किसी भी अगर निर्धारित किया जा सकता है, के रूप में, एक कर्मचारी या (होटल के खर्च या ऐसी यात्रा के सिलसिले में भुगतान भत्ते सहित) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यात्रा के साथ ही सीमा तक की अनुमति दी जाएगी, और इस तरह की स्थितियों के अधीन.

(4) उप - धारा में किसी बात के होते हुए भी (1) या उपधारा (3),

  (I) कोई भत्ता एक गेस्ट हाउस की प्रकृति में कोई भी रिहायशी आवास (इस में इस तरह के आवास की जा रही है इसके बाद उप के रखरखाव पर, फरवरी, 1970 के 28 वें दिन के बाद निर्धारिती द्वारा किए गए किसी भी व्यय के संबंध में की जाएगी अनुभाग "गेस्ट हाउस") के रूप में भेजा;

 (Ii) अप्रैल, 1971, या बाद में किसी भी निर्धारण वर्ष के 1 दिन शुरू एक आकलन वर्ष के संबंध में कोई भत्ता एक अतिथि में एक गेस्ट हाउस या किसी भी संपत्ति का मूल्यह्रास के रूप में इस्तेमाल किसी भी इमारत का मूल्यह्रास के संबंध में की जाएगी घर;

व्यय की कुल खंड (मैं) में निर्दिष्ट और किसी भी अगर (द्वितीय), इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,,, राशि से कम हो जाएगा खंड में निर्दिष्ट किसी मूल्यह्रास की राशि के व्यक्तियों से प्राप्त बशर्ते कि गेस्ट हाउस का उपयोग:

एक छुट्टी घर के रूप में बनाए रखा किसी भी गेस्ट हाउस के संबंध में आवेदन करना होगा कि आगे कुछ भी नहीं है इस उप खंड में दिए गए अगर ऐसे गेस्ट हाउस-

(क) में कार्यरत पिछले साल भर में है, जो एक निर्धारिती द्वारा बनाए रखा है नहीं उसके द्वारा पर किए गए एक व्यवसाय या पेशे में कम से कम एक सौ पूरे समय कर्मचारियों; और

(ख) छुट्टी पर है, जबकि इस तरह के कर्मचारियों के अनन्य उपयोग के लिए करना है.

स्पष्टीकरण. के लिए इस उपधारा के प्रयोजनों,

  (मैं) एक गेस्ट हाउस की प्रकृति में रिहायशी आवास आवास किराए पर लिया है या पिछले वर्ष के दौरान +१८२ दिनों से अधिक की अवधि के लिए एक होटल में निर्धारिती द्वारा आरक्षित शामिल होगा; और

 (Ii) एक गेस्ट हाउस के रखरखाव पर किए गए व्यय, रिहायशी आवास निर्धारिती द्वारा काम पर रखा गया है, जहां एक मामले में भी इस तरह के आवास के संबंध में भुगतान किराया शामिल होगा.

 

 

[वित्त द्वारा संशोधित (नं. 2) अधिनियम, 1971 और कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1970]

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