आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 37

सामान्य

धारा

धारा संख्या

37

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1980

सामान्य

सामान्य

जनरल.

प्र.37. (1) किसी भी व्यय (में वर्णित प्रकृति का व्यय नहीं किया जा रहा धारा 30 के लिए 36 1 [और अनुभाग 80VV ] और पूंजीगत व्यय या निर्धारिती की निजी खर्च की प्रकृति में नहीं किया जा रहा), बाहर रखी या के लिए पूर्ण और विशेष रूप से खर्च व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ 'के तहत आय प्रभार्य कंप्यूटिंग में अनुमति दी जाएगी.

(2) उप - धारा में किसी बात के होते हुए भी (1), मनोरंजन खर्च की प्रकृति में कोई व्यय hereunder के रूप में गणना कुल राशि से अधिक है जो एक कंपनी के मामले में अनुमति दी जाएगी: -

(i) पहला रुपए पर. (के तहत किसी भी भत्ता लेने से पहले अभिकलन व्यापार के लाभ और लाभ के 10,00,000 धारा 33 या अनुभाग 33A या मनोरंजन व्यय के संबंध में)   1 फीसदी या रुपये की दर से. कभी अधिक है जो 5000;
(ii) अगले रुपए पर. ढंग पूर्वोक्त में गणना व्यापार के लाभ और लाभ (के 40,00,000,   फीसदी साढ़े की दर से;
(iii) अगले रुपए पर. (ढंग पूर्वोक्त में गणना) व्यापार के लाभ और लाभ के 1,20,00,000   प्रतिशत ¼ की दर से;
(xiv) (ढंग पूर्वोक्त में गणना) व्यापार के लाभ और लाभ के संतुलन पर   कोई नहीं.

(2) उप - धारा (1) या उपधारा में किसी बात के होते हुए भी (2) कोई भत्ता के बाद समाप्त हो रहा है, जो किसी भी पिछले वर्ष के दौरान किसी निर्धारिती द्वारा किए गए मनोरंजन खर्च की प्रकृति में होने वाले खर्च का इतना के संबंध में की जाएगी इसके अंतर्गत के रूप में गणना कुल राशि से अधिक है के रूप में सितम्बर, 1967 के 30 वें दिन,: -

(i) पहला रुपए पर. व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ की 10.00,000 (के तहत किसी भी भत्ता लेने से पहले अभिकलन 1 [ अनुभाग 32A या] धारा 33 या अनुभाग 33A या में प्रवेश के संबंध में: मनोरंजन व्यय)   1 फीसदी या रुपये की दर से. अधिक है जो कभी 5000;
(ii) अगले रुपए पर. व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ के 40,00,000 (ढंग पूर्वोक्त में गणना)   फीसदी साढ़े की दर से;
(iii) अगले रुपए पर. व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ की 1,20.00,000 (ढंग पूर्वोक्त में गणना)   प्रतिशत ¼ की दर से;
(xiv) (ढंग पूर्वोक्त में गणना) व्यापार या पेशे के लाभ और लाभ के संतुलन पर   कोई नहीं.

किसी भी निर्धारिती की पिछले वर्ष सितंबर, 1967 के 30 वें दिन से पहले और आंशिक रूप से करने के बाद आंशिक रूप से गिर जाता है जहां, बशर्ते कि पिछले वर्ष के दौरान किए गए इस तरह के व्यय के संबंध में भत्ता से अधिक नहीं होगा

(एक) एक कंपनी के मामले में

अक्टूबर, 1967, उपधारा में निर्दिष्ट दर या दरों पर गणना कुल राशि के लिए भालू जो राशि के 1 दिन पहले किए गए इस तरह के व्यय के संबंध में (मैं) शामिल दिनों की संख्या के रूप में (2), उसी अनुपात इस तरह पिछले साल के पहले दिन शुरू और सितंबर, 1967 के 30 वें दिन के साथ समाप्त अवधि में पिछले वर्ष के दिनों की कुल संख्या के भालू;

(Ii) सितम्बर, 1967, इस उपधारा में निर्दिष्ट दर या दरों पर गणना कुल राशि के लिए भालू जो राशि के 30 वें दिन के बाद किए गए इस तरह के व्यय के संबंध में, दिनों की संख्या के रूप में उसी अनुपात में शामिल अवधि अक्टूबर, 1967 के पहले दिन शुरू, और पिछले वर्ष में दिनों की संख्या कुल करने के लिए पिछले वर्ष भालू के अंतिम दिन समाप्त होने के साथ;

(ख) किसी भी अन्य मामले में

(मैं) अक्टूबर, 1967 के 1 दिन पहले किए गए इस तरह के व्यय के संबंध में, उप - धारा के तहत देय राशि (1);

(Ii) सितम्बर, 1967, इस उपधारा में निर्दिष्ट दर या दरों पर गणना कुल राशि के लिए भालू जो राशि के 30 वें दिन के बाद किए गए इस तरह के व्यय के संबंध में, दिनों की संख्या के रूप में उसी अनुपात में शामिल अवधि अक्टूबर, 1967 के 1 दिन शुरू, और पिछले वर्ष में दिनों की संख्या कुल करने के लिए पिछले वर्ष भालू के अंतिम दिन समाप्त होने के साथ.

स्पष्टीकरण: इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए 2 [***], "entertainmen व्यय" भी शामिल है

(मैं) फरवरी, 1968 के 29 वें दिन के बाद किसी भी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को निर्धारिती द्वारा भुगतान मनोरंजन भत्ता की प्रकृति में किसी भी भत्ते की राशि;

(Ii) मनोरंजन व्यय की प्रकृति में किसी भी व्यय की राशि व्यापार के प्रयोजनों के लिए, फरवरी, 1968 के 29 वें दिन के बाद खर्च [खंड (क) में निर्दिष्ट प्रकृति की एक भत्ता से बाहर किए गए व्यय नहीं किया जा रहा] या किसी भी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति द्वारा निर्धारिती के पेशे.

1 [(2 बी) उप - धारा में किसी बात के होते हुए भी (1), कोई भत्ता किसी भी स्मारिका, ब्रोशर, पथ, पुस्तिका या एक राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित की तरह में विज्ञापन पर एक निर्धारिती द्वारा किए गए व्यय के संबंध में किया जाएगा. ]

(3) के होते हुए भी उप - धारा में समाहित कुछ भी (1), विज्ञापन पर या किसी भी एक अतिथि घर की प्रकृति में आवास या सहित किसी भी रिहायशी आवास के रखरखाव पर, मार्च, 1964 के 31 वें दिन के बाद एक निर्धारिती द्वारा किए गए किसी भी व्यय किसी भी अगर निर्धारित किया जा सकता है, के रूप में, एक कर्मचारी या (होटल के खर्च या ऐसी यात्रा के सिलसिले में भुगतान भत्ते सहित) किसी भी अन्य व्यक्ति से यात्रा के संबंध में केवल हद तक की अनुमति दी जाएगी, और इस तरह की स्थितियों के अधीन.*

 2 [(3) उप - धारा में किसी बात के होते हुए भी (1), लेकिन के प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना 3 कुल व्यय विज्ञापन पर एक निर्धारिती द्वारा किए गए जहां [उप धारा (2 बी) या] उप - धारा (जे), प्रचार और भारत में बिक्री को बढ़ावा देने के चालीस हज़ार रुपये है, बशर्ते इसके अधीन रूप में गणना की एक राशि के बराबर है के रूप में इस तरह के कुल व्यय का इतना अर्थात् एक कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी अधिक है: -

(I) जहां इस तरह के कुल व्यय से अधिक नहीं है ¼ कारोबार, या मामले के रूप में की प्रतिशत व्यापार या पेशे की, सकल प्राप्ति हो सकती प्रति

10 प्रति समायोजित व्यय का प्रतिशत;

(Ii) इस प्रकार कुल व्यय फीसदी ¼ से अधिक है, लेकिन अधिक नहीं है साढ़े कारोबार के प्रतिशत या व्यापार या पेशे की, जैसा भी मामला हो, सकल प्राप्तियों प्रति जहां

समायोजित होने वाले खर्च का 12 फीसदी साढ़े;

(Iii) ऐसे कुल खर्च से अधिक है, जहां   साढ़े कारोबार के प्रतिशत या व्यापार या पेशे की, जैसा भी मामला हो, सकल प्राप्तियों प्रति

समायोजित होने वाले खर्च का 15 फीसदी.

स्पष्टीकरण: इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए -

(1) के रूप में और आगे इतना द्वारा कम उप - धारा के तहत अनुमति नहीं है के रूप में (एक) "समायोजित व्यय" विज्ञापन, प्रचार और इस तरह के खर्च का इतना द्वारा कम के रूप में भारत में बिक्री को बढ़ावा देने पर निर्धारिती द्वारा किए गए कुल व्यय का मतलब के तहत अनुमति नहीं है के रूप में इस तरह के खर्च का 1 [उप - धारा (2 बी), या उप - धारा (3), या दोनों];

(ख) "कारोबार" और जैसा भी मामला हो निर्धारिती द्वारा स्वीकृत कोई छूट या छूट से कम के रूप में "सकल प्राप्ति", कारोबार या सकल प्राप्तियों मतलब है.)

2 उप धारा (3) में निहित [(3 बी) कुछ भी नहीं पर एक निर्धारिती द्वारा किए गए किसी भी खर्च के संबंध में लागू नहीं होगी -

किसी भी छोटे अखबार में (मैं) विज्ञापन;

(द्वितीय) के कर्मियों की भर्ती के लिए किसी भी समाचार पत्र में विज्ञापन;

(Iii) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन प्रकाशित होने के लिए आवश्यक किसी भी सूचना के किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशन;

(Iv) विज्ञापन, प्रचार या बिक्री संवर्धन के प्रयोजनों के लिए किसी भी कार्यालय के रखरखाव;

[के खंड (1) के रूप में परिभाषित वेतन (v) भुगतान की धारा 17 विज्ञापन, प्रचार या बिक्री को बढ़ावा देने में लगे हुए किसी भी कर्मचारी के लिए];

(Vi) की होल्डिंग, या में भाग लेने, किसी भी संवाददाता सम्मेलन, बिक्री सम्मेलन, व्यापार सम्मेलन, निष्पक्ष या प्रदर्शनी व्यापार;

(सात) प्रकाशन और पत्रिकाओं, कैटलॉग या मूल्य सूची के वितरण;

(आठ) के रूप में इस तरह के अन्य मदों में निर्धारित किया जा सकता है.

स्पष्टीकरण: 1 वर्ष में इस तरह के समाचार पत्र की औसत परिसंचरण ऐसे विज्ञापन प्रकाशित किया गया है जिसमें अगर खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, एक nespaper में एक विज्ञापन एक छोटे से अखबार में एक विज्ञापन होना समझा जाएगा, 3 [करता है ] पंद्रह हजार प्रतियों से अधिक नहीं हो.

स्पष्टीकरण 2: "औसत परिसंचरण," किसी भी समाचार पत्र के संबंध में, इस तरह के समाचार पत्र था, जिस पर दिनों की कुल संख्या से एक वर्ष के दौरान परिचालित ऐसे समाचार पत्र की प्रतियों की संख्या के कुल विभाजित करके पर पहुंचे संख्या होने के लिए ले जाया जाएगा उस वर्ष में प्रकाशित. ]

2 शंकाओं को दूर करने के लिए [(-3 सी), यह एतद्द्वारा उप धारा (3) में निहित कुछ नहीं विज्ञापन, प्रचार या बिक्री संवर्धन के संबंध में एक निर्धारिती द्वारा किए गए मनोरंजन खर्च की प्रकृति में होने वाले खर्च के संबंध में लागू नहीं होगी कि घोषित किया जाता है और ऐसे व्यय उप - धारा (2) के प्रावधानों से नियंत्रित होंगे. ]

2 एक निर्धारिती उप धारा (3) में कोई लेख, कुछ भी नहीं है, के निर्माण या उत्पादन के लिए एक औद्योगिक उपक्रम की स्थापना की है जहां एक मामले में [(3 डी) विज्ञापन, प्रचार या खर्च की बिक्री को बढ़ावा देने पर कोई व्यय के संबंध में लागू नहीं होगी assesssee से, इस तरह के उपक्रम के व्यापार के प्रयोजनों के लिए, पिछले वर्ष में जो इस तरह के उपक्रम इस तरह के लेख और पिछले दो वर्षों में से प्रत्येक तुरंत कि पिछले वर्ष सफल निर्माण या उत्पादन शुरू होता है. ]

(4) उप - धारा (1) या उपधारा में किसी बात के होते हुए भी (3), -

(I) कोई भत्ता Maint पर, फरवरी, 1970 के 28 वें दिन के बाद निर्धारिती द्वारा किए गए किसी भी व्यय के संबंध में किया जाएगा? एक मेहमान घर में ("अतिथि घर" के रूप में संदर्भित इस उपधारा में इस तरह के आवास की जा रही है इसके बाद) की प्रकृति में कोई भी रिहायशी आवास के;

(Ii) अप्रैल, 1971, या बाद में किसी भी निर्धारण वर्ष के पहले दिन शुरू निर्धारण वर्ष के संबंध में कोई भत्ता एक में एक मेहमान घर में या किसी भी संपत्ति का मूल्यह्रास के रूप में इस्तेमाल किसी भी इमारत का मूल्यह्रास के संबंध में की जाएगी अतिथि घर में:

व्यय की कुल खंड (मैं) में निर्दिष्ट और किसी भी अगर (द्वितीय), इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,,, राशि से कम हो जाएगा खंड में निर्दिष्ट किसी मूल्यह्रास की राशि के व्यक्तियों से प्राप्त बशर्ते कि अतिथि घर का उपयोग:

आगे इस उप - धारा में कुछ भी नहीं एक छुट्टी घर के रूप में बनाए रखा किसी भी मेहमान घर के संबंध में लागू नहीं होगी अगर इस तरह के मेहमान घर में

(क) में कार्यरत पिछले साल भर में है, जो एक निर्धारिती द्वारा बनाए रखा है नहीं उसके द्वारा पर किए गए एक व्यवसाय या पेशे में कम से कम एक सौ पूरे समय कर्मचारियों; और

(ख) छुट्टी पर है, जबकि इस तरह के कर्मचारियों के अनन्य उपयोग के लिए करना है.

स्पष्टीकरण: इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए -

एक अतिथि घर की प्रकृति में (मैं) रिहायशी आवास आवास को पिछले वर्ष के दौरान १८२ दिनों से अधिक की अवधि के लिए एक होटल में निर्धारिती द्वारा आरक्षित डॉ. किराए पर लिया शामिल होगा; और

(Ii) एक मेहमान घर के रखरखाव पर किए गए व्यय, रिहायशी आवास निर्धारिती द्वारा काम पर रखा गया है, जहां एक मामले में भी इस तरह के आवास के संबंध अंदर भुगतान किराया शामिल होगा.

 

1 कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04.

1 वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा डाला 1976/01/04,

2 . "और उप - धारा (2 बी)'' वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1977/01/04.

1 धारा (2 बी) 1977/01/04 से प्रभावी, वित्त अधिनियम, 1976 द्वारा छोड़े गए और बाद में *** कानून (संशोधन) अधिनियम, 1978 से प्रभावी द्वारा डाला 1979/01/04.

* .6AC, 6B और 6D शासन देखें.

प्र.20. वित्त अधिनियम, 1978 द्वारा डाला, 1979/01/04 से प्रभावी और वित्त *** 1980, प्रभावी द्वारा रखे जाएँगे 1981/01/04.

(3) कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1978 से प्रभावी 1979/01/04.

1 अधिनियम कराधान कानून (संशोधन) द्वारा "उप - धारा (3)" के लिए एवजी, 1975 से प्रभावी है 1979/01/04.

प्र.20. Tne वित्त अधिनियम, 1978 द्वारा डाला, 1979/01/04 से प्रभावी और *** (नं. 2) अधिनियम, 1980 से प्रभावी टिल द्वारा रखे जाएँगे 1981/01/04.

(3) *** अधिनियम द्वारा "से अधिक नहीं के रूप में विहित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित है" के लिए एवजी. 1979 से प्रभावी 1979/01/04.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1980 और वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980 के द्वारा संशोधित]

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