लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग
लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग
353.जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति पर, जो लोक सेवक है, ऐसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निष्पादन में, या उस व्यक्ति को ऐसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने या भयग्रस्त करने के आशय से, या ऐसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई या किए जाने का प्रयत्न की गई किसी बात के परिणामस्वरूप हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

