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धारा 351

हमला

धारा

धारा संख्या

351

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

भारतीय दंड संहिता, 1860

वर्ष

हमला

हमला

हमला .

351.जो कोई कोई इशारा या तैयारी यह आशय रखते हुए या यह सम्भाव्य जानते हुए करता है कि ऐसे इशारे या तैयारी से उपस्थित किसी व्यक्ति को यह आशंका हो जाएगी कि वह इशारा या तैयारी करने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने वाला है, तो उसने हमला किया कहा जाता है।

स्पष्टीकरण: केवल शब्दों से हमला नहीं माना जा सकता। लेकिन एक व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त शब्द उसके हाव-भाव या तैयारी को ऐसा अर्थ दे सकते हैं कि वे हाव-भाव या तैयारी हमला मानी जा सकती है।

चित्रण

( ) क, य की ओर मुट्ठी हिलाता है, यह आशय रखते हुए या यह सम्भाव्य जानते हुए कि इससे य को यह विश्वास हो जाएगा कि क, य पर प्रहार करने वाला है। क ने हमला किया है।

( ) क एक खूंखार कुत्ते का थूथन खोलना शुरू करता है, यह इरादा रखते हुए या यह जानते हुए कि ऐसा करने से वह य को यह विश्वास दिला देगा कि वह कुत्ते से य पर आक्रमण करवाने वाला है। क ने य पर हमला किया है।

( ) क एक छड़ी उठाता है और य से कहता है, "मैं तुम्हें पीटूंगा"। यहां, यद्यपि क द्वारा प्रयुक्त शब्द किसी भी मामले में हमला नहीं माने जा सकते, और यद्यपि मात्र हाव-भाव, किसी अन्य परिस्थिति के बिना, हमला नहीं माना जा सकता, तथापि शब्दों द्वारा स्पष्ट किया गया हाव-भाव हमला माना जा सकता है।

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