धारा 80 आईबी के संशोधन
धारा 80झक का संशोधन
33. आय-कर अधिनियम की धारा 80झक में, 1 अप्रैल, 2003 से,–
(क) उपधारा (2) में, "औद्योगिक पार्क का विकास करता है" शब्दों के पश्चात् "या उपधारा (4) के खंड (iii) में निर्दिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास करता है अथवा विकास और प्रचालन करता है अथवा अनुरक्षण और प्रचालन करता है" शब्द, कोष्ठक और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे ;
(ख) उपधारा (7) में, "जहां निर्धारिती, कंपनी या सहकारी सोसाइटी से भिन्न व्यक्ति है, वहां किसी उपक्रम से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों से उपधारा (1) के अधीन कटौती" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर "किसी उपक्रम से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों से उपधारा (1) के अधीन कटौती" शब्द, कोष्ठक और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
[वित्त अधिनियम, 2002]

