आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 33ख

पुनर्वास भत्ता

धारा

धारा संख्या

33ख

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1985

पुनर्वास भत्ता

पुनर्वास भत्ता

17 [पुनर्वास भत्ता.

भारत में पर किए गए किसी भी औद्योगिक उपक्रम का व्यापार व्यापक करने के लिए क्षति, या गधे देखने के स्वामित्व और के प्रयोजनों के लिए प्रयोग किसी भी भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर, के विनाश का कारण से किसी भी पिछले एक साल में बंद है कहां 33b. का एक सीधा परिणाम के रूप में इस तरह के कारोबार

(मैं) बाढ़, आंधी, तूफान, चक्रवात, भूकंप या प्रकृति के अन्य ऐंठन; या

(Ii) दंगा या नागरिक अशांति; या

(Iii) आकस्मिक आग या विस्फोट; या

(साथ या युद्ध की घोषणा के बिना कि क्या) एक दुश्मन का मुकाबला करने में ली गई एक दुश्मन या कार्रवाई से (चतुर्थ) कार्रवाई,

और, इसके बाद, इस तरह पिछले साल के अंत से तीन वर्ष की समाप्ति से पहले किसी भी समय, व्यापार, पुन: स्थापित खंगाला या निर्धारिती द्वारा पुनर्जीवित किया, वह पिछले वर्ष के संबंध में व्यापार तो है करेगा जिसमें है , फिर से स्थापित खंगाला या पुनर्जीवित, उप - धारा की धारा के तहत उसे करने के लिए कटौती स्वीकार्य की राशि का प्रतिशत साठ के लिए पुनर्वास भत्ता समकक्ष के माध्यम से एक राशि की कटौती (iii) (1) की अनुमति दी जानी धारा 32 में भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर तो क्षतिग्रस्त या नष्ट की सम्मान:

18 [इस धारा के तहत कोई कटौती अप्रैल, 1985, या बाद में किसी भी निर्धारण वर्ष के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के संबंध में अनुमति दी जाएगी.]

विवरण: इस खंड में, "औद्योगिक उपक्रम" मुख्य रूप से पीढ़ी के व्यापार या बिजली, शहर या सत्ता के किसी अन्य रूप से वितरण में या जहाजों के निर्माण में या मनु facture या माल के प्रसंस्करण में लगी हुई है, जो किसी भी शुरू करने का मतलब या खनन में.]

 

प्र.17. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1967/01/04.

प्र.18. वित्त अधिनियम, 1984 से प्रभावी द्वारा डाला 1985/01/04.

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