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वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 326ख

स्वेच्छा से एसिड फेंकना या फेंकने का प्रयास करना

धारा

धारा संख्या

326ख

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

भारतीय दंड संहिता, 1860

वर्ष

स्वेच्छा से एसिड फेंकना या फेंकने का प्रयास करना

स्वेच्छा से एसिड फेंकना या फेंकने का प्रयास करना

स्वेच्छा से एसिड फेंकना या फेंकने का प्रयास करना।

326ख जो कोई, किसी व्यक्ति पर तेजाब फेंकता है या फेंकने का प्रयास करता है या किसी व्यक्ति को तेजाब देने का प्रयास करता है, या किसी अन्य साधन का उपयोग करके उस व्यक्ति को स्थायी या आंशिक क्षति या विकृति या जलन या विकलांग या विरूपता या विकलांगता या गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयास करता है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जो सात वर्ष तक की हो सकती है, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण 1.— धारा 326क और इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "अम्ल" के अंतर्गत ऐसा कोई पदार्थ है जो अम्लीय या संक्षारक प्रकृति का या जलन पैदा करने वाला हो, जो शारीरिक चोट पहुंचाने में सक्षम हो जिससे निशान या विकृति या अस्थायी या स्थायी विकलांगता हो सकती है।

स्पष्टीकरण 2.— धारा 326क और इस धारा के प्रयोजनों के लिए, स्थायी या आंशिक क्षति या विकृति का अपरिवर्तनीय होना अपेक्षित नहीं होगा। ]

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