अवक्षयण
मूल्यह्रास.
प्र.32. (1) इमारतों, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर निर्धारिती के स्वामित्व और व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए प्रयोग की मूल्यह्रास के संबंध में, निम्नलिखित कटौतियों के प्रावधानों के अधीन होगा खंड 34 , की अनुमति दी जाए -
जहाजों आमतौर पर के रूप में निर्धारिती को उसके वास्तविक लागत पर अंतर्देशीय जल, ऐसे प्रतिशत पर चलाने के अलावा अन्य जहाजों के मामले में (मैं) में से किसी मामले का मामला हो या कक्षा में निर्धारित किया जा सकता है;
(Ii) इमारतों, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर, खंड (मैं) में शामिल जहाजों के अलावा अन्य, नीचे लिखा मूल्य पर ऐसी प्रतिशत तत्संबंधी रूप के मामले में किसी भी मामले या मामलों के वर्ग में निर्धारित किया जा सकता है:
किसी मशीनरी या संयंत्र की वास्तविक लागत ७५० रुपए से अधिक नहीं है जहां, वास्तविक लागत क्या है ऐसी मशीनरी या संयंत्र पहले निर्धारिती द्वारा उपयोग करने के लिए लगाया जाता है, जिसमें पिछले वर्ष के संबंध में कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि अपने व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए;
(Iii) किसी भी इमारत, मशीनरी, संयंत्र या (यह पहली बार उपयोग में लाया जाता है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में अन्य) को पिछले वर्ष में बेच दिया, त्याग, ध्वस्त या नष्ट कर दिया है, जिसमें फर्नीचर, जिसके द्वारा राशि के मामले में पैसे की रक़म एक साथ स्क्रैप मूल्य की राशि के साथ इस तरह के निर्माण, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर, यदि कोई हो, के संबंध में देय उसके नीचे लिखा मूल्य का कम होना:
इस तरह की कमी वास्तव में निर्धारिती की किताबों में लिखा है कि उपलब्ध कराई गई.
स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -
किसी भी इमारत के संबंध में (1) "धनराशि देय", मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर भी शामिल है,
(क) उसके संबंध में देय किसी भी बीमा, बचाना या मुआवजा धनराशि;
(ख) भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर बेचा जाता है जहां इसे बेचा जाता है, जिसके लिए कीमत,
तो, हालांकि, एक मोटर कार की वास्तविक लागत के खंड के परन्तुक (1) के अनुसार, जहां कि धारा 43 पच्चीस हजार रूपए हो लिया, ऐसे मोटर कार के संबंध में देय धनराशि लिया जाएगा मोटर कार जैसा भी मामला हो, या बेचा जाता है, जिसके लिए राशि के लिए भालू जो एक योग हो, उसके (यदि कोई हो, स्क्रैप मूल्य की राशि सहित) संबंध में देय किसी भी बीमा, बचाना या मुआवजा धनराशि की राशि पच्चीस हजार रुपए की राशि के रूप में उसी अनुपात में यह कहा परंतुक लागू करने से पहले का अभिकलन किया गया होगा के रूप में निर्धारिती को मोटर कार की वास्तविक लागत के लिए भालू;
(2) "बेचा" विनिमय के माध्यम से एक हस्तांतरण या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन एक अनिवार्य अधिग्रहण शामिल है, लेकिन एकीकृत कंपनी को मिलाकर कंपनी द्वारा किसी भी संपत्ति के एकीकरण की योजना में एक हस्तांतरण, शामिल नहीं है एकीकृत कंपनी एक भारतीय कंपनी है;
(चतुर्थ) के नव निर्माण के व्यवसाय में कार्यरत व्यक्तियों के निवास और तहत ऐसे प्रत्येक व्यक्ति प्रभार्य की आय के उद्देश्य के लिए पूरी तरह इस्तेमाल किया जाता है, जहां मार्च, 1961, को 31 दिन के बाद बनवाया गया है जो किसी भी इमारत के मामले में सिर "वेतन" ७५०० रुपये या इससे कम है, या इमारत के एक अस्पताल के रूप में ऐसे व्यक्तियों के कल्याण के लिए पूरी तरह या मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है जहां, क्रेच, स्कूल, कैंटीन, पुस्तकालय, मनोरंजन केन्द्र, आश्रय, आराम से कमरे में, या दोपहर के भोजन कक्ष, भवन के निर्माण के पिछले वर्ष के संबंध में निर्धारिती को निर्माण की वास्तविक लागत का बीस प्रतिशत के बराबर राशि; लेकिन ऐसे किसी भी राशि उप खंड के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए नीचे लिखा मूल्य का निर्धारण करने में घटाया नहीं होगा (1);
इमारत एक भारतीय कंपनी के स्वामित्व और एक होटल है और ऐसे होटल के रूप में इस तरह कंपनी द्वारा किया जाता है, जहां मार्च 1967, को 31 दिन की समय के लिए है के बाद (v) किसी भी नए निर्माण के मामले में, जो की निर्माण पूरा हो गया है केन्द्र सरकार, इमारत का निर्माण पूरा कर लिया है या जो में पिछले वर्ष के संबंध में निर्धारिती को इमारत के निर्माण की वास्तविक लागत का पच्चीस प्रतिशत के बराबर राशि, द्वारा इस संबंध में मंजूरी दी जा रही है यदि ऐसे भवन पहला तो यह है कि पिछले वर्ष के संबंध में तुरंत सफल पिछले वर्ष में एक होटल के रूप में उपयोग में लाया जाता है; लेकिन ऐसे किसी भी राशि के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए नीचे लिखा मूल्य का निर्धारण करने में घटाया नहीं होगा;
1 एक नए जहाज के मामले में [(vi) या जहाजों या विमान के संचालन के कारोबार में या नई मशीनरी या संयंत्र (अन्य की तुलना के मामले में लगे एक निर्धारिती द्वारा मई, 1974 के 31 वें दिन के बाद का अधिग्रहण एक नए विमान पीढ़ी के व्यापार या बिजली या बिजली की या में सूची में निर्दिष्ट लेख या चीजों में से किसी एक या एक से अधिक के निर्माण, निर्माण या उत्पादन के किसी अन्य रूप से वितरण के प्रयोजनों के लिए उस तारीख के बाद स्थापित कार्यालय उपकरणों या सड़क परिवहन वाहन) नौवीं अनुसूची, या निर्माण या किसी भी अन्य लेख या चीजों के उत्पादन के व्यापार के प्रयोजनों के लिए एक छोटे पैमाने पर औद्योगिक उपक्रम में उस तारीख के बाद स्थापित नई मशीनरी या (कार्यालय उपकरणों या सड़क परिवहन वाहनों के अलावा) संयंत्र के मामले में, अगर जहाज या विमान हासिल कर ली है, जिसमें पिछले वर्ष या मशीनरी या संयंत्र के संबंध में निर्धारिती को जहाज, विमान, मशीनरी या संयंत्र, की वास्तविक लागत का बीस प्रतिशत के बराबर राशि, स्थापित है, या जहाज, विमान, मशीनरी या संयंत्र पहले कि पिछले वर्ष के संबंध में, तो तुरंत सफल पिछले वर्ष में उपयोग करने के लिए लगाया जाता है; लेकिन ऐसे किसी भी राशि के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए नीचे लिखा मूल्य का निर्धारण करने में घटाया नहीं होगा:
बशर्ते कि निर्धारिती हो सकता है, समय की समाप्ति की उप - धारा के तहत अनुमति दी से पहले (1) या उपधारा (2) के खंड 139 , मूल रूप से या विस्तार पर तय है, चाहे संबंध में आकलन वर्ष के लिए आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए वह पहली बार इस धारा के तहत कटौती के हकदार हो जाता है, जिनमें से इस खंड के प्रावधानों उसे लागू नहीं होगा कि लिखित रूप में आयकर अधिकारी को एक घोषणा प्रस्तुत है, और वह ऐसा करता है, तो इस खंड के प्रावधानों को लागू नहीं होगा आकलन वर्ष के लिए और हर बाद आकलन वर्ष के लिए उसे, लेकिन इतना, कि निर्धारिती मई, उप - धारा (1) या उपधारा के तहत अनुमति दी समय की समाप्ति से पहले आयकर अधिकारी को प्रस्तुत लिखित में सूचना द्वारा (2) की धारा 139 , मूल रूप से या विस्तार पर तय है, चाहे किसी भी तरह के बाद के आकलन वर्ष के लिए आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए, अपनी घोषणा को वापस ले और इस तरह के निरसन पर, इस खंड के प्रावधानों कि बाद के आकलन वर्ष के लिए निर्धारिती को लागू नहीं होगी और हर निर्धारण वर्ष के लिए उसके बाद:
कोई कटौती के संबंध में इस धारा के तहत अनुमति दी जाएगी कि आगे प्रदान की
(क) किसी मशीनरी या संयंत्र किसी भी कार्यालय परिसर या एक डाक बंगले की प्रकृति में किसी भी आवास में शामिल किसी भी रिहायशी आवास, में स्थापित है, और
(ख) जो के संबंध में किसी भी जहाज, विमान, मशीनरी या संयंत्र विकास छूट के रास्ते से deduc मोर्चे के तहत स्वीकार्य है धारा 33 .
स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -
(1) "नए जहाज" या "नए विमान" यह किसी भी समय किसी भी के स्वामित्व में इस तरह के अधिग्रहण की तारीख करने के लिए पिछले नहीं था अगर निर्धारिती द्वारा अधिग्रहण की तारीख से पहले, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किया गया था जो एक जहाज या विमान शामिल भारत में निवासी व्यक्ति;
(2) "नई मशीनरी या संयंत्र" मशीनरी या निम्न स्थितियों, अर्थात्, पूरा कर रहे हैं अगर निर्धारिती द्वारा इसकी स्थापना से पहले, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किया गया था, जो संयंत्र शामिल हैं: -
(क) ऐसी मशीनरी या संयंत्र भारत में इस्तेमाल किया निर्धारिती, द्वारा इस तरह के स्थापना की तारीख करने के लिए पिछले किसी भी समय नहीं था;
(ख) ऐसी मशीनरी या संयंत्र भारत के बाहर किसी भी देश से भारत में आयात किया जाता है; और
(ग) ऐसे मशीनरी या संयंत्र के सम्मान में ह्रास के कारण कोई कटौती नहीं की अनुमति है या किसी भी व्यक्ति की कुल आय की गणना में भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्वीकार्य है किया गया है पूर्व निर्धारिती द्वारा मशीनरी या संयंत्र की स्थापना की तारीख से किसी भी अवधि के लिए;
मशीनरी और संयंत्र का समग्र मूल्य स्थापित अगर (3) एक औद्योगिक उपक्रम उपक्रम के व्यापार के प्रयोजनों के लिए, पिछले वर्ष के अंतिम दिन के रूप में, एक छोटे पैमाने पर उद्योग परीक्षण उपक्रम होना समझा जाएगा करता है +७,५०,००० रुपए से अधिक नहीं है, और इस उद्देश्य के लिए किसी मशीनरी या संयंत्र का मूल्य होगी, -
(क) निर्धारिती के स्वामित्व में किसी मशीनरी या संयंत्र के मामले में, निर्धारिती को उसके वास्तविक लागत, और
(ख) निर्धारिती द्वारा काम पर रखा किसी मशीनरी या संयंत्र के मामले में, क्या ऐसी मशीनरी या संयंत्र के मालिक के मामले में वास्तविक लागत.
1 व्यापार या पेशे निर्धारिती के स्वामित्व में नहीं एक इमारत में ले गए लेकिन जिनके संबंध में निर्धारिती एक पट्टा या अधिभोग और किसी भी पूंजीगत खर्च के अन्य अधिकार रखती है कहां [(1 ए) के प्रयोजनों के लिए निर्धारिती द्वारा खर्च किया जाता है सम्मान की में तो किसी भी संरचना के निर्माण पर या में या के संबंध में किसी भी काम कर रही है, और निर्माण, के लिए नवीकरण या का विस्तार, या सुधार के रास्ते से मार्च, 1970 के 31 वें दिन के बाद व्यापार या पेशे,,, ऐसी संरचना या काम का ह्रास, निम्नलिखित कटौतियों के प्रावधानों के अधीन होगा खंड 34 , अनुमति दी जा
(मैं) के रूप में संरचना या काम के नीचे लिखा मूल्य पर ऐसी प्रतिशत मामलों में से किसी मामले या वर्ग में निर्धारित किया जा सकता है;
(Ii) किसी ऐसी संरचना या बेचा, त्याग, ध्वस्त, नष्ट या अन्य की तुलना में पिछले वर्ष में इमारत (के संबंध में पट्टा या अधिभोग की अन्य अधिकार के दृढ़ संकल्प का एक परिणाम के रूप में आत्मसमर्पण कर दिया है, जो काम के मामले में यह निर्माण या) राशि है जिसके द्वारा किया जाता है, जिसमें पिछले साल इस तरह की संरचना के संबंध या यदि कोई हो, उसके नीचे लिखा मूल्य का कम होना, स्क्रैप मूल्य की राशि के साथ एक साथ काम में देय धनराशि:
इस तरह की कमी वास्तव में निर्धारिती की किताबों में लिखा है कि उपलब्ध कराई गई.
स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -
(मैं) "धनराशि देय", काम के किसी भी संरचना के संबंध में, शामिल हैं -
(क) उसके संबंध में देय किसी भी बीमा या क्षतिपूर्ति धनराशि;
(ख) संरचना या काम बेचा जाता है जहां इसे बेचा जाता है, जिसके लिए कीमत; और
(Ii) "बेचा" उपधारा के खंड के लिए स्पष्टीकरण (iii) में उसे सौंपे अर्थ होगा (1).]
(निर्धारिती एक पंजीकृत फर्म या उसके सहयोगियों के आकलन में एक पंजीकृत फर्म, के रूप में मूल्यांकन एक अपंजीकृत फर्म है, तो) (2) निर्धारिती के आकलन में, पूर्ण प्रभाव खंड के अधीन किसी भी भत्ता (को नहीं दिया जा सकता है, मैं) या खंड (ख) या खंड (चतुर्थ) या खंड (v) 1 की उपधारा [या खंड (vi)] (1) 2 से किसी में [उप - धारा की या खंड के अधीन (मैं) (1 ए)] पिछले वर्ष, वहाँ है कि पिछले वर्ष के लिए प्रभार्य कोई लाभ या लाभ जा रहा है, या प्रभार्य भत्ता से भी कम समय में किया जा रहा लाभ या लाभ के कारण के कारण, तो, की उप - धारा के प्रावधानों (2) के अधीन धारा 72 और उप की धारा (3) खंड 73 , जो प्रभाव नहीं दिया गया है करने के लिए भत्ता का भत्ता या हिस्सा है, जैसा भी मामला हो, निम्न पिछले वर्ष के लिए मूल्यह्रास के लिए भत्ते की राशि में जुड़ जाएगी और भाग नहीं समझा ऐसी कोई भत्ता पिछले वर्ष के लिए अगर वहाँ है कि भत्ते की, या, कि पिछले वर्ष के लिए भत्ता नहीं समझा, और इतने पर सफल पिछले वर्षों के लिए किया.
1 प्रत्यक्ष कर (संशोधन) विधेयक, 1973, (प्रवर समिति द्वारा रिपोर्ट के रूप में), प्रभावी द्वारा सम्मिलित करने का प्रस्ताव 1975/01/04.
1 कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1970 से प्रभावी द्वारा डाला 1971/01/04.
1 प्रत्यक्ष कर (संशोधन) विधेयक, 1973, (प्रवर समिति द्वारा रिपोर्ट के रूप में), प्रभावी द्वारा सम्मिलित करने का प्रस्ताव 1975/01/04.
प्र.20. कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1970 से प्रभावी द्वारा डाला 1971/01/04.
[वित्त अधिनियम, 1974 के द्वारा संशोधित]

