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वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 317

कुछ मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में आयोजित की जा रही जांच और परीक्षण के लिए प्रावधान

धारा

धारा संख्या

317

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973

वर्ष

कुछ मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में आयोजित की जा रही जांच और परीक्षण के लिए प्रावधान

कुछ मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में आयोजित की जा रही जांच और परीक्षण के लिए प्रावधान

कुछ मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में आयोजित की जा रही जांच और परीक्षण के लिए प्रावधान.

317. (1) इस संहिता के तहत एक जांच या परीक्षण के किसी भी स्तर पर, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति न्याय के हित में जरूरी नहीं है कि, दर्ज किया जा कारणों के लिए, संतुष्ट है, तो या कि आरोपी लगातार आरोपी एक वकील द्वारा प्रतिनिधित्व किया है, तो, उसकी उपस्थिति के साथ बांटना और उनकी अनुपस्थिति में इस तरह की जांच या परीक्षण के साथ आगे बढ़ सकते न्यायालय के न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट में कार्यवाही परेशान हैं, और मई, कार्यवाही के बाद किसी भी चरण में, ऐसे आरोपी की व्यक्तिगत उपस्थिति प्रत्यक्ष.

एक वकील द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं में कोई भी इस तरह के मामले में आरोपी हैं न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट अपने व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक समझता है कि अगर वह फिट है और उसके द्वारा दर्ज किया जा कारणों के लिए सोचता है कि अगर (2), या, वह इस तरह के जांच स्थगित या हो सकता है या तो परीक्षण, या ऐसे आरोपी के मामले को उठाया या अलग करने की कोशिश की जा है कि आदेश.

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