आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 31

खंड 112 के संशोधन

धारा

धारा संख्या

31

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

वित्त अधिनियम

वर्ष

1994

खंड 112 के संशोधन

खंड 112 के संशोधन

धारा 112 का संशोधन.

प्र.31. आयकर अधिनियम की धारा 112 में, उप - धारा (1) में, अप्रैल, 1995, के 1 दिन से प्रभावी -

खंड (i) (क), शब्द "हिंदू अविभाजित परिवार,", शब्दों के बाद "एक निवासी जा रहा है," डाला जाएगा;

(Ii) खंड (ख), -

(एक) शब्द "कंपनी" के लिए, शब्द "घरेलू कंपनी 'प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) शब्द "फीसदी चालीस." के लिए, वे होते हैं, जहाँ शब्द "फीसदी तीस." प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(Iii) खंड (ख) निम्नलिखित खंड अर्थात्, डाला जाएगा: -

"(ग) एक अनिवासी (एक कंपनी न हो) या एक विदेशी कंपनी के मामले में -

(मैं) जैसे लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ की राशि से कम के रूप में कुल आय पर देय आयकर की राशि के रूप में इतनी कम हो गया इसकी कुल आय कुल आय था; और

(द्वितीय) बीस प्रतिशत की दर पर इस तरह के लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ पर कर की गणना आयकर की राशि. ";

(Iv) मौजूदा खंड (ग) खंड (घ) के रूप में फिर से लिखित किया जाएगा, और इतनी के रूप में खंड (घ) में "एक निवासी की" शब्द करेगा, "किसी भी अन्य मामले में" शब्द के बाद, फिर से लिखित सम्मिलित किया.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1994]

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