धारा 2 के संशोधन
अध्याय - III
डी irect करों
आयकर
धारा 2 में संशोधन
(3) आयकर अधिनियम की धारा 2 में, -
(क) खंड (14), उपखंड (ii), निम्नलिखित उपखंड अर्थात् 1 अप्रैल दिन, 1973, से प्रभावी प्रतिस्थापित किया जाएगा: -
'(द्वितीय) व्यक्तिगत प्रभाव, जो कहते हैं, निर्धारिती या उस पर निर्भर उसके परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा निजी इस्तेमाल के लिए आयोजित (परिधान और फर्नीचर पहने, लेकिन आभूषणों को छोड़कर सहित) चल संपत्ति.
स्पष्टीकरण. के लिए इस उपखंड, "आभूषण" के उद्देश्यों में शामिल हैं,
सोना, चांदी, प्लेटिनम या किसी भी अन्य कीमती धातु या इस तरह के कीमती धातुओं में से एक या अधिक युक्त मिश्र धातु, या नहीं, किसी भी कीमती या अर्द्ध कीमती पत्थर युक्त, और काम किया है या किसी भी पहनने में सिलना या नहीं, के बने (एक) के गहने परिधान;
(ख) कीमती या अर्द्ध कीमती पत्थर, किसी भी फर्नीचर, बर्तन या अन्य लेख में सेट या काम किया है या किसी भी परिधान पहने हुए में सिलना किया जाए या नहीं, ';
(ख) खंड (24), -
(मैं) उपखंड के बाद (द्वितीय), निम्नलिखित उपखंड अर्थात् अप्रैल, 1973, के 1 दिन से प्रभावी डाला जाएगा: -
'(आईआईए) एक ट्रस्ट द्वारा प्राप्त स्वैच्छिक योगदान पूर्ण बनाई या आंशिक रूप से वे विश्वास के कोष के फार्म का हिस्सा होगा कि धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए या इस तरह के उद्देश्यों, नहीं एक विशेष दिशा के साथ किए जा योगदान के लिए पूरी तरह या आंशिक रूप से स्थापित एक संस्था द्वारा या संस्था.
. के लिए, 'स्पष्टीकरण इस उप - खंड के प्रयोजनों, "ट्रस्ट" किसी भी अन्य कानूनी बाध्यता भी शामिल है;
(Ii) उपखंड (आठ), निम्नलिखित उपखंड अर्थात्, डाला जाएगा के बाद: -
"(नौ) लॉटरी, पहेली पहेली, घोड़े दौड़ सहित दौड़, ताश का खेल है और किसी भी तरह का या जुआ या किसी भी रूप में या किसी भी स्वरूप की सट्टेबाजी से की अन्य खेलों से किसी भी जीत,";
(ग) खंड (37 ए) में, उप खंड (द्वितीय), आंकड़े और पत्र के लिए "194A," आंकड़े और पत्र "194A, 194B" प्रतिस्थापित किया जाएगा.
[वित्त अधिनियम, 1972]

