आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 296

कर वसूली को विफल करने के लिए निकालना, छिपाव, स्थानांतरण या संपत्ति का वितरण

धारा

धारा संख्या

296

अध्याय शीर्षक

अध्याय XXIII - विविध

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1987

कर वसूली को विफल करने के लिए निकालना, छिपाव, स्थानांतरण या संपत्ति का वितरण

कर वसूली को विफल करने के लिए निकालना, छिपाव, स्थानांतरण या संपत्ति का वितरण

10 संसद के समक्ष रखा जाना [नियम और कुछ सूचनाएं.

296. केन्द्र सरकार इस अधिनियम के अधीन किया गया प्रत्येक नियम और के खण्ड के उपखण्ड के तहत जारी हर अधिसूचना (चतुर्थ) (23 सी) का कारण होगा धारा 10 के रूप में जल्द ही प्रत्येक से पहले नियम बनाया है या अधिसूचना जारी होने के बाद हो सकता है के रूप में रखे जाने वाले संसद के सदन में यह सत्र की समाप्ति से ठीक पहले सत्र या क्रमिक सत्र पूर्वोक्त निम्नलिखित हैं, एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में शामिल है, और हो सकता है जो तीस दिन की कुल अवधि के लिए सत्र में है, जबकि दोनों सदनों नियम या अधिसूचना बनाया या जारी किए गए, जो नियम या अधिसूचना उसके बाद ही इस तरह के संशोधित रूप में प्रभावी होगा या कोई प्रभाव नहीं की होगी, के रूप में नहीं किया जाना चाहिए सहमत हैं कि शासन या अधिसूचना या दोनों सदनों में कोई भी संशोधन करने में सहमत मामला हो सकता है; तो, ऐसे किसी भी संशोधन या रद्द पहले कि शासन या अधिसूचना कुछ की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा.]

निम्नलिखित नई धारा 296 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी से मौजूदा अनुभाग के लिए रखे जाएँगे 1989/01/04:

संसद के समक्ष रखे जाने वाले नियम.

296. केन्द्र सरकार यह सत्र में है, जबकि इस अधिनियम के अधीन किया गया प्रत्येक नियम एक में शामिल किया जा सकता है जो तीस दिन की अवधि के लिए कुल, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जैसे ही इसे बनाया है हो सकता है के बाद के रूप में, रखे जाने का कारण बन जाएगा सत्र या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में, और तुरंत सत्र या क्रमिक सत्र पूर्वोक्त बाद सत्र की समाप्ति से पहले दोनों सदनों के शासन या दोनों सदनों में कोई भी संशोधन करने में सहमत हैं, अगर, नियम नहीं बनाया जाना चाहिए सहमत जैसा भी मामला हो नियम उसके बाद ही इस तरह के संशोधित रूप में प्रभाव है या कोई प्रभाव नहीं की होगी; तो, ऐसे किसी भी संशोधन या रद्द पहले कि नियम के तहत किया कुछ की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा.

 

10 कराधान कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04.

 

 

[प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा संशोधित अधिनियम, 1987]

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