आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 293क

खनिज तेल की, आदि के लिए पूर्वेक्षण के व्यवसाय में भागीदारी के संबंध, निकासी, में, आदि में छूट, बनाने की शक्ति

धारा

धारा संख्या

293क

अध्याय शीर्षक

अध्याय XXIII - विविध

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1981

खनिज तेल की, आदि के लिए पूर्वेक्षण के व्यवसाय में भागीदारी के संबंध, निकासी, में, आदि में छूट, बनाने की शक्ति

खनिज तेल की, आदि के लिए पूर्वेक्षण के व्यवसाय में भागीदारी के संबंध, निकासी, में, आदि में छूट, बनाने की शक्ति

1 खनिज तेलों की, आदि के लिए पूर्वेक्षण के व्यवसाय में भागीदारी के संबंध, निकासी, में, आदि में छूट, बनाने के लिए पावर.

293A. (केन्द्र सरकार यह तो जनता के हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है कि संतुष्ट है 1), वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा पक्ष में आयकर के संबंध में छूट, दर में कमी या अन्य संशोधन कर सकता है उप - धारा (2) या पूरी या व्यक्तियों के ऐसे वर्ग की आय के किसी भी हिस्से के संबंध में निर्दिष्ट व्यक्तियों के किसी भी वर्ग का.

(2) व्यक्तियों (7) निम्नलिखित अर्थात् रहे हैं, उपधारा में निर्दिष्ट: -

(क) व्यक्तियों जिनके साथ केन्द्र सरकार संघ या कि सरकार या खनिज तेल की या निकासी या उत्पादन के लिए पूर्वेक्षण से मिलकर किसी भी व्यवसाय में है कि सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति की भागीदारी के लिए समझौता किया है;

(ख) व्यक्तियों किसी भी सेवा या सुविधाएं प्रदान करने या किसी भी व्यवसाय है कि सरकार द्वारा किए गए खनिज तेल की या निकासी या उत्पादन के लिए पूर्वेक्षण से मिलकर के संबंध में किसी भी जहाज, विमान, मशीनरी या संयंत्र (बिक्री के माध्यम से किया जाए या किराया) की आपूर्ति या सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त कि सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति; और

(ग) व्यक्तियों के कर्मचारियों के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट.

(3) इस धारा के तहत जारी किए गए हर अधिसूचना संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा.

विवरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "खनिज तेल" पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस शामिल है].

 

1 वित्त अधिनियम, 1981 से प्रभावी द्वारा डाला 1981/01/04.

नई धारा 293A निकालने, केन्द्र सरकार के लिए संघ या पूर्वेक्षण के व्यापार में भाग लेने के लिए समझौता किया है, जिसके साथ व्यक्तियों के पक्ष में आयकर, आदि में छूट, बनाने के लिए केन्द्र सरकार की शक्ति प्रदान - वर्तमान संशोधन पर नोट्स , आदि, खनिज तेलों की.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1981 के द्वारा संशोधित]

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