खनिज तेल की, आदि के लिए पूर्वेक्षण के व्यवसाय में भागीदारी के संबंध, निकासी, में, आदि में छूट, बनाने की शक्ति
42[खनिज तेलों के पूर्वेक्षण, निष्कर्षण आदि के कारबार में भाग लेने के संबंध में छूट आदि देने की शक्ति
293क. (1) यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह राजपत्र में अधिसूचना43 द्वारा उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के किसी वर्ग के पक्ष में आय-कर की बाबत या ऐसे वर्ग के व्यक्तियों की संपूर्ण आय, या उसके किसी भाग के बारे में 44[या उस प्रास्थिति के बारे में जिसमें ऐसे व्यक्तियों के किसी वर्ग या उसके सदस्यों को उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट कारबार से उनकी आय पर निर्धारण किया जाना हैं, छूट दे सकेगी, दर में कमी कर सकेगी या अन्य उपांतर कर सकेगी :
परन्तु प्रास्थिति की बाबत उपांतर संबंधी अधिसूचना को 1 अप्रैल, 1993 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष से प्रभावी किया जा सकेगा।]
(2) उपधारा (1) में उल्लिखित व्यक्ति निम्नलिखित हैं, अर्थात् :–
(क) वे व्यक्ति जिनके साथ केन्द्रीय सरकार ने उस सरकार के या उस सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के खनिज तेलों के लिए पूर्वेक्षण के या उनके निष्कर्षण या उत्पादन के कारबार में सहयोजन या भाग लेने के लिए करार किए हैं;
(ख) वे व्यक्ति जो उस सरकार द्वारा या उस सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा खनिज तेलों के लिए पूर्वेक्षण के या उनके निष्कर्षण या उत्पादन के कारबार के संबंध में कोर्इ सेवाएं या सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, अथवा कोर्इ पोत, विमान, मशीनरी, या संयंत्र का प्रदाय कर रहे हैं (चाहे विक्रय के रूप में या भाड़े पर); और
(ग) खंड (क) या खंड (ख) में उल्लिखित व्यक्तियों के कर्मचारी।
(3) इस धारा के अधीन जारी की गर्इ प्रत्येक अधिसूचना संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।
45[स्पष्टीकरण.–इस धारा के प्रयोजनों के लिए–
(क) "खनिज तेल" के अंतर्गत पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है;
(ख) "प्रास्थिति" से वह प्रवर्ग अभिप्रेत है जिसके अधीन निर्धारिती का निर्धारण, "व्यष्टि", "हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब" आदि के रूप में किया जाता है।]]
42. वित्त अधिनियम, 1981 द्वारा 1.4.1981 से अंत:स्थापित।
43. इस धारा के अधीन जारी अधिसूचनाओं के लिए, देखिए टैक्समैन्स मास्टर गाइड टु इन्कम टैक्स ऐक्ट।
44. वित्त अधिनियम, 1995 द्वारा 1.4.1993 से भूतलक्षी प्रभाव से अंत:स्थापित।
45. वित्त अधिनियम, 1995 द्वारा प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व, स्पष्टीकरण, जो वित्त अधिनियम, 1981 द्वारा 1.4.1981 से अंत:स्थापित किया गया था, निम्न प्रकार था:
’स्पष्टीकरण.–इस धारा के प्रयोजनों के लिए "खनिज तेल" के अंतर्गत पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भी है।’
[वित्त अधिनियम, 2007 तथा कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा संशोधित रूप में]

