आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 292ख

कुछ आधारों पर आय की विवरणी, आदि का अविधिमान्य न होना

धारा

धारा संख्या

292ख

अध्याय शीर्षक

अध्याय XXIII - विविध

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2016

कुछ आधारों पर आय की विवरणी, आदि का अविधिमान्य न होना

कुछ आधारों पर आय की विवरणी, आदि का अविधिमान्य न होना

36[कुछ आधारों पर आय की विवरणी, आदि का अविधिमान्य न होना

292ख. इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में दी गर्इ या किया गया या जारी की गर्इ या जारी किया गया या की गर्इ या दी जाने या किए जाने या जारी किए जाने या की जाने के लिए तात्पर्यित आय की विवरणी, निर्धारण, सूचना, समन या अन्य कार्यवाही किसी ऐसी आय की विवरणी, निर्धारण, सूचना, समन या अन्य कार्यवाही में मात्र किसी भूल, त्रुटि या लोप के कारण अविधिमान्य नहीं होगी या अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी यदि ऐसी आय की विवरणी, निर्धारण, सूचना, समन या अन्य कार्यवाही सारवान और कारगर रूप से इस अधिनियम के आशय और प्रयोजन के अनुरूप या अनुसार है।]

 

36. कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा 1.10.1975 से अंत:स्थापित।

 

 

[वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा संशोधित रूप में]

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