कुछ आधारों पर आय की विवरणी, आदि का अविधिमान्य न होना
36[कुछ आधारों पर आय की विवरणी, आदि का अविधिमान्य न होना
292ख. इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में दी गर्इ या किया गया या जारी की गर्इ या जारी किया गया या की गर्इ या दी जाने या किए जाने या जारी किए जाने या की जाने के लिए तात्पर्यित आय की विवरणी, निर्धारण, सूचना, समन या अन्य कार्यवाही किसी ऐसी आय की विवरणी, निर्धारण, सूचना, समन या अन्य कार्यवाही में मात्र किसी भूल, त्रुटि या लोप के कारण अविधिमान्य नहीं होगी या अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी यदि ऐसी आय की विवरणी, निर्धारण, सूचना, समन या अन्य कार्यवाही सारवान और कारगर रूप से इस अधिनियम के आशय और प्रयोजन के अनुरूप या अनुसार है।]
36. कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा 1.10.1975 से अंत:स्थापित।
[वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा संशोधित रूप में]

