खंड 74 का संशोधन
धारा 72क का संशोधन
28. आय-कर अधिनियम की धारा 72क की उपधारा (7) के खंड (कक) के उपखंड (iii) के पश्चात्, निम्न उपखंड 1 अप्रैल, 2003 से अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–
"(iiiक) दूरसंचार सेवाएं, चाहे आधारिक हों या सेलुलर, जिनके अंतर्गत रेडियो पेजिंग, घरेलू सेटेलाइट सेवा, ट्रंकिंग नेटवर्क, ब्राडबैंड नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं भी हैं, उपलब्ध कराने के कारबार में; या"।
[वित्त अधिनियम, 2002]

