कुछ मामलों में पंजीकृत दाम लगानेवाला द्वारा उपस्थिति
13 कुछ मामलों में पंजीकृत दाम लगानेवाला द्वारा [सूरत.
287A. हकदार या किसी भी संपत्ति के मूल्यांकन से संबंधित किसी मामले के संबंध में किसी भी आयकर प्राधिकारी या अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष भाग लेने की आवश्यकता है, अन्यथा तहत आवश्यक जब से है जो किसी भी निर्धारिती अनुभाग 131 हो सकता है, शपथ या प्रतिज्ञान पर परीक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से भाग लेने के लिए एक पंजीकृत दाम लगानेवाला द्वारा भाग लेने.
स्पष्टीकरण:. इस खंड में, "दाम लगानेवाला पंजीकृत" संपत्ति कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 2 के खंड (पैड) के रूप में एक ही अर्थ है]
प्र.13. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1972 से प्रभावी 1973/01/01.
[कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1984 के द्वारा संशोधित]

