वार्षिक सूचना विवरणी
44घ[वार्षिक सूचना विवरणी
285खख. विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, निर्धारिती के रजिस्ट्रीकृत लेखा में एक विवरणी ऐसे प्ररूप और रीति में अपलोड करेगा और ऐसी सूचना, जो आय-कर प्राधिकारी के कब्जे में है, ऐसी समयावधि के भीतर, जो विहित की जाए, घोषित करेगा।
स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''रजिस्ट्रीकृत लेखा'' से अभिहित पोर्टल में, अर्थात् जो विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उस रूप में अभिहित वेब पोर्टल है, निर्धारिती द्वारा रजिस्ट्रीकृत इलैक्ट्रानिक फाइलिंग लेखा अभिप्रेत है।]
44घ. वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा 1.6.2020 से अंत:स्थापित।
[वित्त अधिनियम, 2022 द्वारा संशोधित रूप में]

