आम तौर पर नोटिस की सेवा
आम तौर पर नोटिस की सेवा.
282. (1) इस अधिनियम के तहत एक नोटिस या मांग उसमें डाक द्वारा या यह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के तहत एक अदालत द्वारा जारी सम्मन थे मानो या तो नाम के व्यक्ति पर कार्य किया जा सकता है.
(2) ऐसे किसी नोटिस या मांग संबोधित-जा सकता है
(क) फर्म के किसी भी सदस्य को या प्रबंधक या परिवार के किसी वयस्क सदस्य के लिए एक फर्म या एक हिंदू अविभाजित परिवार, के मामले में;
(ख) उसके प्रमुख अधिकारी को एक स्थानीय प्राधिकारी या कंपनी के मामले में;
(ग) प्रिंसिपल अधिकारी या उसके किसी सदस्य के लिए व्यक्तियों के किसी अन्य संस्था या शरीर के मामले में;
अपने मामलों का प्रबंधन या नियंत्रण वाले व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति (एक व्यक्ति न हो), के मामले में (घ).
[वित्त अधिनियम, 1978 के द्वारा संशोधित]

