आयुक्त के कहने पर होना करने के लिए अभियोजन
अभियोजन आयुक्त के कहने पर किया जाना है
279. (1) एक व्यक्ति के तहत अपराध के लिए के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी खंड 276 या खंड 277 या खंड 278 आयुक्त के कहने पर छोड़कर.
(2) कमिश्नर से पहले या बाद में या तो कार्यवाही की संस्था किसी भी तरह के अपराध यौगिक सकता है.
[वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित, 1964]

