आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 278कक

सजा कुछ मामलों में लगाया जा नहीं

धारा

धारा संख्या

278कक

अध्याय शीर्षक

अध्याय XXII - अपराध और मुकदमें

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2000

सजा कुछ मामलों में लगाया जा नहीं

सजा कुछ मामलों में लगाया जा नहीं

27[कुछ दशाओं में दंड अधिरोपित न किया जाना

278कक. धारा 276क, धारा 276कख, 28[या धारा 276ख] के उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, कोर्इ व्यक्ति, उक्त उपबंधों में उल्लिखित किसी असफलता के लिए दण्डनीय नहीं होगा; यदि वह यह साबित कर देता है, कि ऐसी असफलता के लिए युक्तियुक्त कारण29 था।]

 

27. कराधान विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1986 द्वारा 10.9.1986 से अंत:स्थापित।

28. प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1989 से "धारा 276ख, धारा 276घघ या धारा 276ड़" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

29. "युक्तियुक्त कारण" पद के अर्थ के लिए, देखिए टैक्समैन्स डायरेक्ट टैक्सेज मैनुअल, खंड 3.

 

 

[वित्त अधिनियम, 2000 द्वारा संशोधित रूप में]

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