लेखा और दस्तावेजें पेश करने में असफलता
लेखा और दस्तावेजें पेश करने में असफलता
276घ. यदि कोर्इ व्यक्ति धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन अपने पर तामील किए गए किसी नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व लेखा और दस्तावेजें जो उस नोटिस में विनिर्दिष्ट हैं, पेश करने में या पेश कराने में जानबूझकर असफल रहता है या उस धारा की उपधारा (2क) के अधीन उसे दिए गए निदेश का पालन करने में जानबूझकर असफल रहता है, तो वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माने से दंडनीय होगा।
[वित्त अधिनियम, 2022 द्वारा संशोधित रूप में]

