खातों और दस्तावेजों का उत्पादन करने में विफलता
17[लेखा और दस्तावेजें पेश करने में असफलता
276घ. यदि कोर्इ व्यक्ति धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन अपने पर तामील किए गए किसी नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व लेखा और दस्तावेजें जो उस नोटिस में विनिर्दिष्ट हैं, पेश करने में या पेश कराने में जानबूझकर असफल रहेगा 18[या उस धारा की उपधारा (2क) के अधीन उसे दिए गए निदेश का पालन करने में जानबूझकर असफल रहेगा], तो वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से जो हर दिन के लिए जिसके दौरान व्यतिक्रम चालू रहता है, कम से कम चार रुपए या ज्यादा से ज्यादा दस रुपए की दर से संगणित राशि के बराबर होगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।
17. कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1970 द्वारा 1.4.1971 से अंत:स्थापित।
18. कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा 1.4.1976 से अंत:स्थापित।
[वित्त अधिनियम, 2000 द्वारा संशोधित रूप में]

